ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत याचिका के दौरान कोर्ट के बाहर 'जय श्री राम', 'हर हर महादेव' के नारे
आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई के बाद बुधवार को कोर्टरूम के बाहर 'जय श्री राम' और 'हर हर महादेव' के नारे गूंज उठे.
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई के बाद बुधवार को कोर्टरूम के बाहर 'जय श्री राम' और 'हर हर महादेव' के नारे गूंज उठे. फरार चल रहे हुसैन उत्तर पूर्व दिल्ली में हाल ही में हुई हिंसा में कथित संलिप्तता और इंटेलिजेंस ब्यूरो (I.B.) के एक कर्मी की हत्या के आरोपों से घिरे हुए हैं, जिसका शव उसके घर के पास एक नाले से बरामद किया गया था.
गिरफ्तारी की आशंका के चलते हुसैन ने मंगलवार को अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी. बुधवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिला और सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन ने मामले की जांच कर रहे संबंधित एसआईटी अधिकारी को केस फाइल के साथ आने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई गुरुवार अपराह्न् 12.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी.
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आदेश की घोषणा के बाद, वकीलों के एक समूह ने अदालत कक्ष के बाहर नारे लगाए. मृतक आईबी कर्मी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने ताहिर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. हिंसा और हत्या में कथित संलिप्तता के लिए उन्हें पिछले सप्ताह दिल्ली में सत्तारूढ़ आप ने पार्टी से निलंबित कर दिया था. हालांकि, ताहिर ने दंगों या आईबी कर्मी की हत्या में किसी भी तरह का हाथ होने से इनकार किया है.