सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी का 'मीम' पोस्ट करने के मामले में प्रियंका शर्मा को दी जमानत, तुरंत रिहा करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए माफी की शर्त को रद्द कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: PTI/File Image)

पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया (Social Media) पर शेयर करने के मामले में गिरफ्तार की गई भारतीय जनता पार्टी (BJP) यूथ विंग की कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा (Priyanka Sharma) को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से जमानत मिल गई है. प्रियंका शर्मा को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई के दौरान कहा कि हम बेल की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन आपको बिना शर्त माफी मांगनी होगी. हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका शर्मा के वकील एन. के. कौल को वापस बुलाया और अपने आदेश में संशोधन करते हुए माफी की शर्त (Condition of Apology) को रद्द कर दिया.

प्रियंका शर्मा को जमानत मिलने के बाद उनके घर पर खुशी का माहौल है. उनके परिवार के लोग एक-दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए. इस दौरान प्रियंका की मां राज कुमारी शर्मा ने कहा कि मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूं. उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बेटी के लौटने का इंतजार है. यह भी पढ़ें- बीजेपी यूथ विंग की नेता प्रियंका शर्मा की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार, ममता बनर्जी का 'मीम' पोस्ट करने के लिए हुई थीं गिरफ्तार

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गौरतलब है कि प्रियंका शर्मा ने ट्विटर पर ममता बनर्जी की एक फोटोशॉप इमेज शेयर की थी. यह फोटो असल में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के मेट गाला लुक को फोटोशॉप कर के बनाई गई थी. इसी को लेकर प्रियंका शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी. जिसके बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था. बाद में प्रियंका शर्मा ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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