
दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने शनिवार को शहर की एक अदालत से कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) के खिलाफ उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर (Sunanda Pushkar) की 2014 में मौत के मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने या ‘‘इसके विकल्प में’’ हत्या के आरोप में अभियोजन चलाने का अनुरोध किया. दिल्ली पुलिस ने विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर से कहा, ‘‘कृपया आरोपी (थरूर) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498ए, 306 या विकल्प में 302 के तहत आरोप तय करें.’’ वरिष्ठ लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने मामले में आरोप तय करने पर दलीलों के दौरान ये अनुरोध किया. पूर्व केंद्रीय मंत्री मामले में वर्तमान समय में जमानत पर हैं. दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498ए और 306 के तहत आरोप लगाये थे. अभियोजक ने दम्पति की घरेलू सहायक का एक बयान पढ़ा जो कि मामले में एक गवाह है. अभियोजक ने कहा कि दम्पति के बीच ‘कैटी’ नाम की एक लड़की और कुछ ब्लैकबेरी संदेशों को लेकर झगड़ा हुआ था.
अभियोजक ने कहा कि मौत से पहले पुष्कर आईपीएल मुद्दे पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करना चाह रही थीं और कहा था, ‘‘मैं उन्हें (थरूर) छोडूंगी नहीं.’’ गवाह ने पुलिस को बताया था कि मौत से एक वर्ष पहले दम्पति के बीच काफी झगड़ा होता था. पुलिस ने अदालत को बताया कि पुष्कर परेशान थीं और अपने वैवाहिक जीवन में ‘‘धोखा महसूस’’ कर रही थीं. पुलिस ने अदालत को बताया कि पुष्कर अपने पति के साथ संबंध में तनाव के चलते मानसिक पीड़ा में थीं. उनकी मौत से कुछ दिन पहले उनका उनके पति से झगड़ा हुआ था और उनके शरीर पर चोट के कई निशान थे.
पुलिस ने थरूर पर अपनी पत्नी को प्रताड़ित क�