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सुनंदा पुष्कर मर्डर केस: दिल्ली पुलिस का शशि थरूर के खिलाफ हत्या के आरोप में अभियोजन चलाने का अनुरोध

दिल्ली पुलिस ने शनिवार को शहर की एक अदालत से कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की 2014 में मौत के मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने या ‘‘इसके विकल्प में’’ हत्या के आरोप में अभियोजन चलाने का अनुरोध किया.

सुनंदा पुष्कर मर्डर केस: दिल्ली पुलिस का शशि थरूर के खिलाफ हत्या के आरोप में अभियोजन चलाने का अनुरोध
शशि थरूर (Photo Credits-PTI)

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने शनिवार को शहर की एक अदालत से कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) के खिलाफ उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर (Sunanda Pushkar) की 2014 में मौत के मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने या ‘‘इसके विकल्प में’’ हत्या के आरोप में अभियोजन चलाने का अनुरोध किया. दिल्ली पुलिस ने विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर से कहा, ‘‘कृपया आरोपी (थरूर) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498ए, 306 या विकल्प में 302 के तहत आरोप तय करें.’’ वरिष्ठ लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने मामले में आरोप तय करने पर दलीलों के दौरान ये अनुरोध किया. पूर्व केंद्रीय मंत्री मामले में वर्तमान समय में जमानत पर हैं. दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 498ए और 306 के तहत आरोप लगाये थे. अभियोजक ने दम्पति की घरेलू सहायक का एक बयान पढ़ा जो कि मामले में एक गवाह है. अभियोजक ने कहा कि दम्पति के बीच ‘कैटी’ नाम की एक लड़की और कुछ ब्लैकबेरी संदेशों को लेकर झगड़ा हुआ था.

अभियोजक ने कहा कि मौत से पहले पुष्कर आईपीएल मुद्दे पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करना चाह रही थीं और कहा था, ‘‘मैं उन्हें (थरूर) छोडूंगी नहीं.’’ गवाह ने पुलिस को बताया था कि मौत से एक वर्ष पहले दम्पति के बीच काफी झगड़ा होता था. पुलिस ने अदालत को बताया कि पुष्कर परेशान थीं और अपने वैवाहिक जीवन में ‘‘धोखा महसूस’’ कर रही थीं. पुलिस ने अदालत को बताया कि पुष्कर अपने पति के साथ संबंध में तनाव के चलते मानसिक पीड़ा में थीं. उनकी मौत से कुछ दिन पहले उनका उनके पति से झगड़ा हुआ था और उनके शरीर पर चोट के कई निशान थे.

पुलिस ने थरूर पर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया जिसने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया. पुलिस ने अदालत को बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पुष्कर की मौत का कारण जहर था और उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोट के 15 निशान मिले. अभियोजक ने अदालत को बताया कि पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तारड़ के साथ थरूर के संबंधों ने भी पुष्कर की मानसिक पीड़ा को बढ़ाया. अभियोजक ने इसके साथ ही अदालत को पुष्कर की मित्र एवं पत्रकार नलिनी सिंह के बयान में बारे में भी बताया जो कि आरोपपत्र का हिस्सा है कि दम्पति के बीच संबंध तनावपूर्ण एवं खराब थे. यह भी पढ़ें- सुनंदा पुष्कर मौत मामला: शशि थरूर को अदालत से मिली विदेश जाने की अनुमति.

सिंह ने अपने बयान में कहा, ‘‘उन्होंने (पुष्कर) थरूर की आईपीएल मामले में काफी मदद की. उन्हें तारड़ और थरूर के बीच आदान प्रदान हुए कुछ संदेश मिले थे. उन्होंने (पुष्कर ने) घर जाने से इनकार कर दिया था और इसके बजाय लीला होटल चली गई थीं। दम्पति के बीच संबंध बहुत खराब थे.’’ थरूर के लिए पेश हुए विकास पहवा ने इन बातों का खंडन किया और कहा कि अभियोजक द्वारा लगाये गए आरोप बेतुके हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 31, 2019 05:58 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).