Rajasthan Phone Tapping Case: सचिन पायलट के मीडिया सलाहकार लोकेंद्र सिंह और पत्रकार शरत कुमार पर FIR, फोन टैपिंग की अफवाह उड़ाने का आरोप
राजस्थान (Rajasthan) टेप मामले में कांग्रेस (Congress) नेता सचिन पायलट (Sachin Pilot) के मीडिया सलाहकार लोकेंद्र सिंह (Lokendra Singh) और पत्रकार शरत कुमार (Sharat Kumar) के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. कुछ विधायकों और नेताओं के कथित फोन टैपिंग की अफवाह फैलाने के लिए दोनों पर मामला दर्ज किया गया है.
जयपुर: राजस्थान (Rajasthan) टेप मामले में कांग्रेस (Congress) नेता सचिन पायलट (Sachin Pilot) के मीडिया सलाहकार लोकेंद्र सिंह (Lokendra Singh) और पत्रकार शरत कुमार (Sharat Kumar) के खिलाफ दो महीने बाद एफआईआर दर्ज किया गया है. कुछ विधायकों और नेताओं के कथित फोन टैपिंग की अफवाह फैलाने के लिए दोनों पर मामला दर्ज किया गया है. राजस्थान सरकार की शह पर जिला स्तर के पुलिस अधिकारी फोन टेपिंग कर रहे है: बेनीवाल
दक्षिण जयपुर के डीसीपी मनोज कुमार (Manoj Kumar) ने बताया कि व्हाट्सऐप पर मंत्रियों और विधायकों के फोन टैप करने की भ्रामक खबर फैलाने की सूचना विधायकपुरी थाना पुलिस को मिली थी. जिसके बाद धारा 501 (1b), 505 (2), 120(बी) और 76 के तहत दो आरोपियों शरत कुमार और लोकेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. Rajasthan Political Crisis: मायावती ने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के सुलह पर उठाए सवाल, कहा- पता नहीं यह कब फिर से शुरू हो जाए
FIR registered under sections 501 (1b), 505 (2) & 120 B of Indian Penal Code against journalist Sharat Kumar & Congress's Sachin Pilot's media advisor Lokendra Singh
FIR registered for spreading rumours over alleged phone tapping of some MLAs & leaders, said DCP South, #Jaipur pic.twitter.com/0jnwku00ez
— ANI (@ANI) October 8, 2020
उल्लेखनीय है कि राजस्थान में बीते कुछ महीने पहले उभरे राजनीतिक संकट में तब एक और दिलचस्प मोड़ आ गया, जब सचिन पायलट खेमे के विधायक भंवरलाल शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे द्वारा जारी किए गए टेप मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से कराने की मांग की. दरअसल तब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) इस मामले की जांच कर रही थी.
एसओजी ने 17 जुलाई को कांग्रेस के मुख्य सचेतक (व्हिप) महेश जोशी की शिकायत पर शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत देशद्रोह (124 ए) और आपराधिक साजिश (120 बी) के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी. यह शिकायत तीन ऑडियो टेपों के सामने आने के बाद दर्ज की गई थी, जिसमें से एक में कथित तौर पर शर्मा की आवाज सुनी गई थी, जिसमें वह कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विधायकों की खरीद-फरोख्त के जरिए गहलोत सरकार को गिराने की योजना के बारे में बात कर रहे थे.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 08, 2020 01:00 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

