नई दिल्ली: यहां की एक विशेष अदालत ने सोमवार को पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) और उनके बेटे कार्ति (Karti Chidambaram) को एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत 30 मई तक बढ़ा दी. केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) ने इस मामले में चल रही जांच के लिए और अधिक समय मांगा है जिसके बाद यह आदेश आया है.
सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा इस बात की जांच की जा रही है कि 2006 में एयरसेल-मैक्सिस सौदे के लिए कार्ति चिदंबरम को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईबीपी) से मंजूरी कैसे मिली जब उनके पिता केंद्रीय वित्त मंत्री थे.
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ईडी ने 25 अक्टूबर, 2018 को एक आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें उनका और कुछ अन्य का नाम शामिल था. पिछले साल जुलाई में, सीबीआई ने 18 लोगों के खिलाफ एक अन्य आरोप पत्र दाखिल किया था.