VIDEO: उत्तराखंड में बाहरी लोग नहीं खरीद सकेंगे जमीन, धामी सरकार ने पारित किया सख्त भू-कानून संशोधन बिल; जानें क्या होंगे बदलाव

उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन ऐतिहासिक फैसला लिया गया. सदन में भू कानून संशोधन बिल को मंजूरी दे दी गई, जिससे अब बाहरी लोगों के लिए राज्य में जमीन खरीदने के नियम सख्त कर दिए गए हैं

Photo- @pushkardhami/X

Uttarakhand Land Law Amendment Bill: उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन ऐतिहासिक फैसला लिया गया. सदन में भू कानून संशोधन बिल को मंजूरी दे दी गई, जिससे अब बाहरी लोगों के लिए राज्य में जमीन खरीदने के नियम सख्त कर दिए गए हैं. सीएम धामी ने एक्स (ट्वीटर) पर कहा कि आज उत्तराखंड विधानसभा में भू-कानून को और अधिक सशक्त बनाने वाला ऐतिहासिक संशोधन विधेयक पारित किया गया. देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संतुलन और आम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक सख्त भू-कानून की नितांत आवश्यकता थी.

''यह कानून राज्य के हितों को सर्वोपरि रखते हुए अनियंत्रित भूमि खरीद-फरोख्त पर रोक लगाएगा और राज्य के मूल स्वरूप की रक्षा करेगा. उत्तराखंड की जनता की भावनाओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है.''

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धामी सरकार ने पारित किया सख्त भू-कानून संशोधन बिल

नए भू कानून में क्या बदलेगा?

अन्य 10 विधेयक भी पास

इस सत्र में भू कानून के अलावा नगर निकाय संशोधन विधेयक, विधायकों की पेंशन विधेयक, उत्तराखंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विधेयक, पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण विधेयक जैसे कुल 10 विधेयकों को मंजूरी दी गई.

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