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पोक्सो अदालत ने सीएम नीतीश के खिलाफ नहीं दिया कोई आदेश: JDU

बिहार के सत्तारुढ़ जनता दल यूनाइटेड (Janata Dal United ) ने शनिवार को दावा किया कि मुजफ्फरपुर की विशेष (बाल यौन अपराध रोकथाम अधिनियम) पोक्सो अदालत ने सीबीआई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) और अन्य पर आश्रय गृह यौन कांड के आरोपी द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच का कोई आदेश नहीं दिया है.

पोक्सो अदालत ने सीएम नीतीश के खिलाफ नहीं दिया कोई आदेश: JDU
नितीश कुमार (Photo Credit- PTI)

पटना:  बिहार के सत्तारुढ़ जनता दल यूनाइटेड (Janata Dal United ) ने शनिवार को दावा किया कि मुजफ्फरपुर की विशेष (बाल यौन अपराध रोकथाम अधिनियम) पोक्सो अदालत ने सीबीआई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) और अन्य पर आश्रय गृह यौन कांड के आरोपी द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच का कोई आदेश नहीं दिया है. राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को लिखे गये पत्र में जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा, ‘‘विशेष अदालत ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है.

उसे सीबीआई को ऐसा कोई निर्देश देने का अधिकार भी नहीं है.’’ यादव ने इस संबंध में अपने ट्विटर हैंडल पर खबर साझा की थी. आरोपी सुधीर कुमार ओझा के वकील ने कहा कि वाकई पोक्सो अदालत ने आरोपी अश्विनी के आवेदन पर ऐसा निर्देश दिया है. मुजफ्फरपुर आश्रय गृह से जुड़े पूर्व स्वयंभू डॉक्टर अश्विनी ने राज्य सरकार द्वारा इस आश्रय गृह को निरंतर धन देने के मद्देनजर जांच की मांग की थी.

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सिंह ने कहा कि यह एक नियमित प्रक्रिया है कि जब भी कोई आरोपी अदालत में कोई आवेदन देता है तो उसे विचारार्थ जांच एजेंसी के पास भेजा जाता है. उन्होंने कहा, ‘‘तेजस्वी यादव सुनी हुई बातों के आधार पर बयान देते रहते हैं. यह महंगा साबित हो सकता है.’’

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 17, 2019 10:16 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).