MNS प्रमुख राज ठाकरे 7 साल पुराने टोल प्लाजा तोड़फोड़ मामले में कोर्ट में हुए पेश, मिली जमानत
राज ठाकरे 7 साल पुराने टोल प्लाजा तोड़फोड़ मामले में कोर्ट में हुए पेश, मिली जमानत
मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) साल 2014 में वाशी टोल प्लाजा (Vashi Toll Plaza) पर हुई तोड़फोड़ के मामले में शनिवार को नवी मुंबई के वाशी बेलापुर नगर दीवानी कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट में पेश होने के बाद करीब बीस मिनट तक चली सुनवाई के बाद उन्हें 15000 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है. वही अब इस मामले की अगली सुनवाई अब 5 मई को होगी. मनसे प्रमुख राज ठाकरे को कोर्ट में पेश होने को लेकर कोर्ट की तरफ से समन जारी हुआ था.
राज ठाकरे जब अपने घर दादर शिवाजी पार्क से कोर्ट के लिए निकले तो उनके घर के बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूलों से स्वागत किया. वहीं नवी मुंबई के वाशी बेलापुर नगर दीवानी कोर्ट पहुंचे तो वहां भी पहले से मौजूद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका समर्थन में नारे लगाते हुए स्वागत किया. जिसके बाद वे कोर्ट में पेश होने के लिए अंदर गए. जहां पहले से हे मौजूद उनके वकील राजेन्द्र शिरोडकर ने उनकी बात को जज के सामने रखा. कोर्ट में चली करीब बीस मिनट के सुनवाई के बाद उन्हें जमानत मिल गई. यह भी पढ़े: एमएनएस चीफ राज ठाकरे बोले-महाराष्ट्र सरकार सिर्फ वास्तविक प्रवासियों को राज्य में आने की अनुमति दे
बता दें कि यह मामला 7 साल पुराना है. 26 जनवरी 2014 के दिन राज ठाकरे ने ठाणे जिले में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए टोल नाकों के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था और लोगो से टोल नहीं भरने की बात की थी. जिसके बाद वाशी टोल प्लाजा पर मनसे कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ किया था. टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने मनसे कार्यकर्ताओं के साथ ही मनसे प्रमुख के खिलाफ भी केस दर्ज किया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 06, 2021 03:31 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

