महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष: कौन बनेगा प्रोटेम स्पीकर, रेस में हैं ये 3 विधायक
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवार को विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध करें. जस्टिस एन वी रमण, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से कहा कि वह प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी निर्वाचित प्रतिनिधि बुधवार को ही शपथ ग्रहण कर लें.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को निर्देश दिया कि महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) बुधवार को विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करें. जस्टिस एन वी रमण, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) से कहा कि वह प्रोटेम स्पीकर (Pro-tem Speaker) की नियुक्ति करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी निर्वाचित प्रतिनिधि बुधवार को ही शपथ ग्रहण कर लें. ऐसे में अब सभी की निगाहें प्रोटेम स्पीकर बनने वाले चेहरे पर टिकी हैं. दरअसल, नियम-कायदे कहते हैं कि सदन के सबसे वरिष्ठ विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए.
आम तौर पर प्रोटेम स्पीकर का काम सदस्यों को शपथ दिलाना होता है. जबकि फ्लोर टेस्ट (Floor Test) स्पीकर के सामने होता है. हालांकि, कुछ परिस्थितियों में कोर्ट के आदेश पर प्रोटेम स्पीकर के सामने भी फ्लोर टेस्ट होता है. ऐसा पहले भी होता आया है. यह भी पढ़ें- महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष: कल होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे अजित पवार?
महाराष्ट्र विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने को लेकर जो तीन नाम सबसे आगे चल रहे हैं उनमें बीजेपी के हरिभाऊ बागडे (Haribhau Bagade) और बबनराव पाचपुते शामिल हैं. हरिभाऊ पिछली विधानसभा में स्पीकर रह चुके हैं. वहीं, बीजेपी के बबनराव पाचपुते (Babanrao Pachpute) सातवीं बार के विधायक हैं.
दूसरी तरफ, कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट (Balasaheb Thorat) भी महाराष्ट्र विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनने की रेस में शामिल हैं. बता दें कि 288 विधायकों में से बालासाहेब थोराट एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो आठवीं बार विधायक चुने गए हैं.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि विधायकों को शपथ और फ्लोर टेस्ट की समूची प्रक्रिया को बुधवार की शाम पांच बजे तक पूरा किया जाएगा और इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि सदन में गुप्त मतदान नहेीं होगा.