कर्नाटक के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश- स्पीकर के सामने हो पेश, DGP को सौंपी सुरक्षा की जिम्मेदारी
सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: PTI/File Image)

बेंगलुरू: कर्नाटक (Karnataka) में जारी सियासी घमासान को सुलझने के लिए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बेहद अहम आदेश दिया. देश की शीर्ष कोर्ट ने मामलें की सुनवाई के बाद कांग्रेस (Congress) और जनता दल एस (जेडीएस) के बागी विधायकों को कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर के सामने पेश होने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने कर्नाटक के डीजीपी को सभी बागी विधायकों को सुरक्षा देने का आदेश दिया और सुनवाई कल के लिए स्थगित कर दी.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने कहा कि बागी विधायक आज शाम 6 बजे तक कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष (स्पीकर) से मिले और अपने इस्तीफे की जानकारी दें. क्योकि 13 में से 8 विधायकों का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है. इसके बाद स्पीकर द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी शुक्रवार को मामले की अगली सुनवाई के दौरान दी जाए.

गौरतलब हो कि बुधवार को दोनों दलों के दस बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर तत्काल सुनवाई की मांग की थी. इन विधायकों ने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार पर उनका इस्तीफा जानबूझकर स्वीकार नहीं करने का आरोप लगाया था.

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कांग्रेस और जेडीएस के बागी विधायकों ने अपनी याचिका में विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाया गया था कि वह अल्पमत सरकार को बचा रहे हैं. विधायकों ने आगे कहा है कि उनका इस्तीफा संविधान के प्रावधानों और नियमों के अनुसार ही हैं. उधर, कांग्रेस ने इस मामले में स्पीकर से विधायकों को अयोग्य करार देने का अनुरोध किया है. और बीजेपी को मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया है. राज्य विधानसभा का सत्र 12 जुलाई को शुरू होने वाला है.