गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, अयोध्या में चार महीने में बनने जा रहा भव्य राम मंदिर
झारखंड ( Jharkhand) के पाकुड़ (Pakur) में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Union Home Minister Amit shah )ने कहा है कि अगले चार महीने के भीतर राम मंदिर बन जाएगा. अमित शाह ने सभा में संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) का फैसला आ गया है, 4 माह के अंदर आसमान को छूता हुआ भव्य राम मंदिर (Lord Ram) अयोध्या ( Ayodhya) में बनने जा रहा है. उन्होंने कहा कि अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के लिए फैसला दिया, 100 वर्षों से दुनिया भर के भारतीयों की मांग थी कि वहां राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए.
पाकुड़:- झारखंड ( Jharkhand) के पाकुड़ (Pakur) में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Union Home Minister Amit shah )ने कहा है कि अगले चार महीने के भीतर राम मंदिर बन जाएगा. अमित शाह ने सभा में संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) का फैसला आ गया है, 4 माह के अंदर आसमान को छूता हुआ भव्य राम मंदिर (Lord Ram) अयोध्या ( Ayodhya) में बनने जा रहा है. उन्होंने कहा कि अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के लिए फैसला दिया, 100 वर्षों से दुनिया भर के भारतीयों की मांग थी कि वहां राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि लेकिन ये कांग्रेस के नेता और वकील कपिल सिब्बल कोर्ट में कहते थे कि अभी केस मत चलाइये, क्यों भाई आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है?
इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड कभी नक्सलवाद के कारण विकास के रास्ते पर भटक गया था. झारखंड में रोड बनाना, बिजली, पानी और शौचालय तक पहुंचाना दुष्कर हो गया था. पीएम मोदी जी और रघुवर जी की डबल इंजन सरकार ने झारखंड के अंदर से नक्सलवाद को उखाड़ फेंक दिया और आज झारखंड आगे बढ़ रहा है. यह भी पढ़ें:- राम मंदिर निर्माण के लिए शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने 51 हजार रूपये देने का किया ऐलान.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के नौ नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर सभी याचिकाओं को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे (CJI Sharad Arvind Bobde) की अध्यक्षता में गठित पांच जजों की पीठ ने अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल सभी 18 पुनर्विचार याचिकाओं (Review Petitions) को गुरुवार को खारिज कर दिया था.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने नौ नंवबर को अपने फैसले में समूची 2.77 एकड़ विवादित भूमि ‘राम लला’ विराजमान को दे दी थी और केंद्र को निर्देश दिया था कि वह अयोध्या में एक मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को प्रमुख स्थान पर पांच एकड़ जमीन आवंटित करे.