रांची: लोकसभा चुनाव प्रचार (Lok Sabha Election Campaign) के दौरान विवादित बयान देने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ दर्ज मानहानि के केस (Defamation Case) में उन्हें झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) से बड़ी राहत मिली है. गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत (Interim Relief) देते हुए अगले आदेश तक उनके खिलाफ निचली अदालत द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर रोक लगा दी है. बता दें कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक सभा में राहुल गांधी ने मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि 'सारे मोदी चोर हैं'. उनके इस विवादित बयान के खिलाफ अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने सिविल कोर्ट में मानहानि की मुकदमा दर्ज कराया, जिस पर कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया और उस समन के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए निचली अदालत की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
राहुल गांधी को अंतरिम राहत
Jharkhand High Court grants interim relief to Congress leader Rahul Gandhi in connection with a defamation case against him over his alleged statement “saare Modi chor hai” during Lok Sabha election campaign. Court has put a stay on coercive action against him till the next order pic.twitter.com/YKMtJ7oeR5
— ANI (@ANI) February 27, 2020
बता दें कि बीते 19 जनवरी को राहुल गांधी के खिलाफ रांची की अदालत में दर्ज मानहानि के केस में समन जारी किया गया था. कोर्ट ने समन जारी करते हुए राहुल गांधी को 22 फरवरी को अदालत में हाजिर होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था. यह भी पढ़ें: लोकसभा चुनाव 2019: राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किलें, 'सारे मोदी चोर है' बयान पर सुशील मोदी ने दर्ज कराया मामला
राहुल गांधी पर आरोप है कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने रांची में पीएम नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी समेत मोदी सरनेम से जुड़े लोगों को चोर बताया था. उन्होंने सभा में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि जिनके नाम के साथ मोदी टाइटल जुड़ा है वह सारे मोदी चोर हैं. उनके इस विवादित बयान के बाद अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया है, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट के अगले आदेश तक राहुल गांधी को इस मामले में अंतरिम राहत मिल गई है.