INX मीडिया केस: चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

आईएनएक्स मीडिया केस से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज आदेश सुनाएगा. न्यायमूर्ति आर. भानुमति, न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की पीठ बुधवार सुबह 10.30 अपना फैसला सुनाएगी.

पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम (फाइल फोटो )

आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) की जमानत याचिका (Bail Plea) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज आदेश सुनाएगा. न्यायमूर्ति आर. भानुमति, न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की पीठ बुधवार सुबह 10.30 अपना फैसला सुनाएगी. इससे पहले न्यायमूर्ति आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ ने 28 नवंबर को पी. चिदंबरम द्वारा दायर अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के 15 नवंबर के फैसले को चुनौती दी थी और उन्हें मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था.

सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को उन्हें जमानत दे दी थी. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और वह न्यायिक हिरासत में हैं. यह भी पढ़ें- INX मीडिया मामला: ED ने न्यायालय में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका का किया विरोध.

सीबीआई ने 15 मई 2017 को मामला दर्ज किया था जिसमें आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था. इस दौरान चिदंबरम वित्त मंत्री थे. इसके बाद ईडी ने भी इसी संबंध में 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया था.

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