INX मीडिया केस: पी चिदंबरम की जमानत याचिका का सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में किया विरोध
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (Photo Credit-PTI)

नई दिल्ली. आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में गिरफ्तार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. इसी कड़ी में अब दिल्ली हाई कोर्ट में जांच एजेंसी सीबीआई (Central Bureau of Investigation) ने पी चिदंबरम की जमानत अर्जी का विरोध किया है. सीबीआई ने कोर्ट में तर्क दिया कि  वित्तीय गबन की मात्रा और उच्च सार्वजनिक पद का दुरुपयोग पूर्व वित्त मंत्री  (P Chidambaram) को किसी भी राहत के अधिकार से वंचित करते हैं.

सीबीआई ने आगे पूर्व वित्त मंत्री की जमानत अर्जी पर अपने जवाब में कहा कि पी चिदंबरम (P Chidambaram) को जमानत देने से भ्रष्टाचार के मामलों में गलत परिपाटी तय होगी क्योंकि यह कथित रूप से जनता के साथ विश्वासघात का एक स्पष्ट  केस है.

सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में किया पी चिदंबरम की जमानत का विरोध-

ज्ञात हो कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने कोर्ट में याचिका देते हुए दावा किया है कि उनके खिलाफ की गयी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है. यह भी पढ़े-INX मीडिया केस: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बड़ा झटका, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 3 अक्टूबर तक बढ़ाई

गौरतलब है कि गुरूवार को दिल्ली की कोर्ट ने पी चिदंबरम (P Chidambaram) की न्यायिक हिरासत अब 3 अक्टूबर 2019 तक बढ़ा दी है. फिलहाल कांग्रेस नेता तिहाड़ जेल में बंद है.