INX मीडिया केस: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बड़ा झटका, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 3 अक्टूबर तक बढ़ाई
आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की कोर्ट ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत अब 3 अक्टूबर 2019 तक बढ़ा दी है. चिदंबरम की न्यायिक हिरासत आज खत्म होने वाली थी.
नई दिल्ली. आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की कोर्ट ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत अब 3 अक्टूबर 2019 तक बढ़ा दी है. चिदंबरम (P Chidambaram) की न्यायिक हिरासत आज खत्म होने वाली थी. इसी के चलते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की अपील की. जिसके बाद जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) को कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा है. इस पुरे मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होने वाली है.
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट के न्यायिक हिरासत दिए जाने के फैसले को चुनौती दी थी. लेकिन बाद में उनके वकीलों ने इस याचिका को वापस ले लिया.
चिदंबरम को बड़ा झटका, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 3 अक्टूबर तक बढ़ाई-
INX Media (CBI) case: A special court in Delhi extends Congress leader P Chidambaram's judicial custody till 3rd October. pic.twitter.com/NF01ErHmNp
— ANI (@ANI) September 19, 2019
वही पी चिदंबरम (P Chidambaram) की ओर से पैरवी करने वाले उनके वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चिदंबरम पहले ही 14 दिन की पुलिस और न्यायिक हिरासत दोनों में रह चुके हैं. इसलिए चिदंबरम की न्यायिक हिरासत बढाए जानें के फैसले का हम विरोध करते है. यह भी पढ़े-INX मीडिया केस: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को कोर्ट से बड़ा झटका, ED के सामने सरेंडर करने की अर्जी खारिज
गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली रॉउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने ईडी के सामने पेश होने की अर्जी दी थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 19, 2019 04:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

