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INX मीडिया केस: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को कोर्ट से बड़ा झटका, ED के सामने सरेंडर करने की अर्जी खारिज

आईएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद पी चिदंबरम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री ने ईडी के सामने पेश होने की अर्जी दी थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. ऐसे में अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा.

INX मीडिया केस: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को कोर्ट से बड़ा झटका, ED के सामने सरेंडर करने की अर्जी खारिज
पूर्व वित्त मंत्री एवं कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम (Photo Credits: IANS)

नई दिल्ली. आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद पी चिदंबरम (P. Chidambaram) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री ने ईडी के सामने पेश होने की अर्जी दी थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. ऐसे में अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम (P. Chidambaram) को तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में ही रहना होगा. इससे पहले सुनवाई के दौरान ईडी ने पी चिदंबरम (P. Chidambaram) को बड़ा झटका देते हुए कहा था कि आरोपी यह नहीं तय कर सकता कि उसे कब हिरासत में लिया जाएगा. यह काम जांच एजेंसी का है. ईडी ने आगे यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर पी चिदंबरम (P. Chidambaram) को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया जाएगा.

ज्ञात हो कि पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम (P. Chidambaram) की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 23 सितंबर को सुनवाई होने वाली है. कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद अब पी चिदंबरम (P. Chidambaram) अपना जन्मदिन जेल में मनाना पड़ेगा। बता दें कि 16 सितंबर को पी चिदंबरम 74 साल के हो जायेंगे. यह भी पढ़े-INX मीडिया केस: पी चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की जमानत याचिका, न्यायिक हिरासत पर दिए गए फैसले को भी दी चुनौती

गौरतलब है कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P. Chidambaram) ने 11 सितंबर को एक बयान देते हुए कहा था कि उनके खिलाफ दायर मुकदमा राजनीति से प्रेरित है और वे कोई अपराधी नहीं है.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 13, 2019 04:07 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).