हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को दिया आदेश, कहा- बीजेपी को रथ यात्रा की अनुमति दी जाये

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उसकी प्रस्तावित गणतंत्र बचाओ यात्रा के तहत सार्वजनिक सभाऐं और रैलियां आयोजित करने की अनुमति दी जाये...

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit- wikimedia commons)

नई  दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) को उसकी प्रस्तावित गणतंत्र बचाओ यात्रा के तहत सार्वजनिक सभाऐं और रैलियां आयोजित करने की अनुमति दी जाये.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi), न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव (Nageshwar Rao) और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल (Sanjay kishan Kaul) की पीठ ने भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई से कहा कि वह अपनी प्रस्तावित रथ यात्रा का संशोधित कार्यक्रम प्राधिकारियों को देकर उनसे आवश्यक मंजूरी प्राप्त करे.

यह भी पढ़ें: सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में रोकी ‘आयुष्मान भारत’ योजना, पीएम मोदी पर लगाया क्रेडिट लेने का आरोप

पीठ ने पश्चिच बंगाल सरकार से कहा कि संविधान में प्रदत्त बोलने ओर अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुये भाजपा की रथ यात्रा के परिवर्तित कार्यक्रम पर विचार करे.

Share Now

\