AAP Election Song Ban! आम आदमी पार्टी के चुनावी गाने पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक, पार्टी ने जताया विरोध
चुनाव आयोग ने AAP को निर्देश दिया है कि वह गाने में बदलाव करे और फिर से प्रमाणन के लिए जमा करे. आप ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.
आम आदमी पार्टी (AAP) के लोकसभा चुनाव प्रचार गीत पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है. आयोग के अनुसार, गाने में कुछ आपत्तिजनक शब्द और दृश्य हैं जो न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं.
गाने में क्या है आपत्तिजनक?
चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई है गाने के उस हिस्से पर जिसमें “जेल के जवाब में हम वोट देंगे” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. साथ ही, गाने में अरविंद केजरीवाल की एक तस्वीर दिखाई गई है जिसमें वह जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनके समर्थक आक्रामक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं. आयोग का मानना है कि यह दृश्य न्यायपालिका पर सवाल उठाता है और चुनाव आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करता है.
The Election Commission of India (ECI) has asked the Aam Aadmi Party (AAP) to modify the content of its election campaign song as per the Advertising Codes prescribed under the Cable Television Network Rules, 1994 and ECI guidelines and resubmit after modification, for the… https://t.co/IkmKreHStv pic.twitter.com/BxNyCmeRYt
— ANI (@ANI) April 28, 2024
AAP ने जताया विरोध
आप ने चुनाव आयोग के इस फैसले का विरोध किया है. पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि यह पहली बार है जब चुनाव आयोग ने किसी पार्टी के चुनावी गाने पर रोक लगाई है. उन्होंने कहा कि आयोग का मानना है कि गाना सत्ताधारी पार्टी और जांच एजेंसियों को खराब रोशनी में दिखाता है.
क्या होगा आगे?
चुनाव आयोग ने AAP को निर्देश दिया है कि वह गाने में बदलाव करे और फिर से प्रमाणन के लिए जमा करे. आप ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.
इस घटना के मायने
यह घटना चुनाव आयोग की भूमिका और उसकी शक्तियों पर सवाल उठाती है. यह भी दिखाता है कि राजनीतिक दल अपने प्रचार के लिए किस हद तक जा सकते हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि AAP इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है और चुनाव आयोग इस पर कैसे प्रतिक्रिया देता है.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 28, 2024 03:58 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

