दिल्ली विधानसभा चुनाव, Delhi Assembly Election 2020 से पहले त्रिनगर (Tri Nagar) विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी (AAP) के उम्मीदवार जितेंद्र सिंह तोमर (Jitendra Tomar ) की जगह उनके पत्नी प्रीति तोमर (Preeti Tomar) को मौका दिया गया है. त्रिनगर सीट पर प्रीति तोमर ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है. फर्जी डिग्री मामले में जितेंद्र सिंह तोमर की विधायकी रद्द कर दी थी. डिग्री फर्जी है इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको अयोग्य घोषित कर दिया. इस फैसले के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को तोमर के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है. चुनाव से पहले जितेंद्र तोमर की जगह उनकी पत्नी प्रति तोमर को मैदान में उतारना एक तरह से इसे बीच का रास्ता भी माना जा रहा है ताकि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में किसी विवाद में न फंसे.
बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2015 के विधानसभा चुनाव में पूर्व कानून मंत्री जितेन्द्र सिंह तोमर के निर्वाचन को शुक्रवार को खारिज कर दिया था. नामांकन पत्र में शैक्षणिक योग्यता से संबंधित गलत जानकारी देने के लिए उनका निर्वाचन खारिज किया गया है. अदालत ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता तोमर द्वारा शैक्षणिक योग्यता के बारे में की गई गलत घोषणा कि उनके पास एलएलबी की वैध डिग्री है, जिससे मतदाता के निष्पक्ष मतदान का अधिकार विफल हुआ और उन्हें फुसलाया गया. यह भी पढ़ें:- Delhi Assembly Election 2020: आम आदमी पार्टी ने जारी किया गारंटी कार्ड, CM केजरीवाल ने किए जनता से ये 10 वादे.
Preeti Tomar, wife of AAP leader and former state minister Jitendra Tomar to replace him as the candidate from Tri Nagar. Delhi High Court had cancelled MLA election of Jitendra Tomar over false information in affidavit pic.twitter.com/x5qDv6Fmjp
— ANI (@ANI) January 21, 2020
हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता नंद किशोर गर्ग की याचिका पर 40 पन्नों का आदेश पारित किया. नंद किशोर गर्ग ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि तोमर का चुनाव जानबूझकर तथ्यों को छिपाने, गलत जानकारी देने, गलत घोषणा करने और नामांकन पत्र के साथ दिए गए हलफनामे में शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानबूझकर तथ्यों को छिपाने से वास्तविक रूप से प्रभावित हुआ था. 2015 के विधानसभा चुनावों में गर्ग ने तोमर के खिलाफ चुनाव लड़ा था.