नई दिल्ली: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल (Ajit Doval) के बेटे विवेक डोभाल (Vivek Doval) द्वारा दायर अवमानना मामले के संबंध में गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में कांग्रेस नेता जयराम रमेश (Jairam Ramesh) के पेश नहीं होने पर अदालत ने उन्हें नौ मई को पेश होने के लिए कहा है. जयराम के वकील ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के समक्ष गुरुवार को जयराम को स्वयं पेश होने से राहत देने की याचिका दायर की थी जिसे मंजूर कर लिया गया.
जयराम के वकील ने अदालत से कहा कि कुछ महीनों पहले जयराम की पत्नी का निधन होने के कारण उन्हें अपने आवास पर कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना था. इस पर अदालत ने उन्हें नौ मई को पेश होने का निर्देश दिया है.
इसी बीच, पत्रिका 'द कारवां' के प्रधान संपादक परेश नाथ और संवाददाता कौशल श्रॉफ जारी समन का पालन करते हुए अदालत के समक्ष पेश हुए, जिसके बाद अदालत ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है.
अदालत ने मार्च में विवेक डोभाल द्वारा दायर अवमानना मामले में रमेश और अन्य को समन जारी किया था. अदालत ने यह पाते हुए कि विवेक के खिलाफ लगे आरोप 'प्रथमदृष्टया अपमानजनक'हैं, कहा कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं. अदालत 16 जनवरी को प्रकाशित 'द डी-कंपनीज' नाम से छपे एक लेख के संबंध में विवेक द्वारा दायर अवमानना मामले की सुनवाई कर रही थी.