चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर राहुल गांधी ने कहा- उन्हें 106 दिन कैद में रखना बदले की कार्रवाई थी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम को 106 दिन तक कैद रखना बदले की कार्रवाई थी. उन्होंने यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में मिली जमानत के कुछ ही देर बाद की. न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने चिदंबरम को जमानत दी.

पी. चिदंबरम और राहुल गांधी (Photo Credits: PTI)

कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बुधवार को कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) को 106 दिन तक कैद रखना बदले की कार्रवाई थी. उन्होंने यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले (INX Media Case) में मिली जमानत के कुछ ही देर बाद की. न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने चिदंबरम को जमानत दी. 74 वर्षीय चिदंबरम 21 अगस्त से हिरासत में थे.

चिदंबरम को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया था. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने उन्हें 16 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के आरोप में गिरफ्तार किया था. यह भी पढ़ें- INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस: चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, तिहाड़ जेल से आएंगे बाहर.

राहुल गांधी का ट्वीट-

उल्लेखनीय है कि चिदंबरम को जमानत पर रिहा करते हुए आदेश दिया कि वह इस मामले में अपने या अन्य सह-आरोपी के संबंध में कोई प्रेस इंटरव्यू या सार्वजनिक बयान नहीं देंगे. कोर्ट में अपने फैसले में कहा कि चिदंबरम को दो लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानतें पेश करने पर रिहा किया जाए.

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