पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को चिदंबरम की याचिका मंजूर करते हुए उन्हें जमानत (Bail) दे दी है. चिदंबरम पर यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) से जुड़ा है, जिसमें उन्हें जमानत मिली है. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के 15 नवंबर के आदेश को निरस्त किया. इससे पहले उन्हें सीबीआई से जुड़े मामले में जमानत मिल चुकी है. सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को उन्हें जमानत दे दी थी.
वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को 2 लाख के निजी मुचलके और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने की शर्त पर जमानत दी है. यह भी पढ़ें- INX मीडिया मामला: ED ने न्यायालय में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका का किया विरोध.
Supreme Court directs P Chidambaram to furnish a bail bond of Rs 2 lakhs along with 2 sureties of the same amount. SC also says Chidambaram can not travel abroad without the Court's permission. https://t.co/JTs5nGBpJd
— ANI (@ANI) December 4, 2019
चिदंबरम के इस मामले के संबंध में मीडिया में इंटरव्यू देने या किसी तरह का बयान देने पर रोक लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आर्थिक अपराध काफी गंभीर अपराध होते हैं, लेकिन जमानत का भी कानूनी प्रावधान है. बता दें कि चिदंबरम बीते 105 दिन से जेल में बंद थे.