नई दिल्ली, 8 जनवरी : पांच राज्यों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही सरकारों, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो गई है. आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग (Election Commission) द्वारा तय किए गए दिशा निर्देश हैं. ये दिशा निर्देश चुनाव के समय राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के लिए भाषणों, घोषणाओं, चुनाव घोषणा पत्रों और सामान्य आचार से जुड़े हैं. UP Assembly election: जानिए आपके जिले में कब है चुनाव, देखिए पूरी लिस्ट
जिन राज्यों में चुनाव (Assembly Election) होने हैं, उनकी सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश होता है कि जब चुनाव आचार संहिता लागू हो तो सरकार मशीनरी और पद का दुरुपयोग न हो. चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं. इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता.
निर्वाचन आयोग ने शनिवार को कहा कि पांच राज्यों गोवा, मणिपुर, पंजाब , उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और सरकारों पर आचार संहिता के सभी प्रावधान लागू होंगे.
आयोग ने कहा, '' गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से संबंधित घोषणाओं या नीतिगत फैसलों के संबंध में आदर्श आचार संहिता केंद्र सरकार पर भी लागू होगी'' चुनाव आयोग ने आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं.
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