आंध्र प्रदेश: एंटी करप्शन ब्योरे ने ESI स्कैम मामले में TDP नेता अत्चन्नायडू को किया गिरफ्तार

आंध्र प्रदेश में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए TDP के वरिष्ठ नेता और विधायक अत्चन्नाडू को गिरफ्तार कर लिया है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) में कथित अनियमितता के मामले में टीडीपी नेता अचेम नायडू को गिरफ्तार किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक अत्चन्नाडू को सुबह के वक्त उनके घर से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है. जहां उनसे कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) में कथित अनियमितता के मामले में अब जानकारी एकत्रित करेंगे. बता दें कि अत्चन्नाडू दिवंगत याराम नायडू के भाई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 और 2019 के बीच, जब टीडीपी जब आंध्र प्रदेश में सत्ता में थी. उस वक्त कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) निगम में 404.86 करोड़ रुपये का गमन किया गया था.

गिरफ्तार (Photo Credits: Pixabay)

आंध्र प्रदेश में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए TDP के वरिष्ठ नेता और विधायक अत्चन्नाडू को गिरफ्तार कर लिया है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) में कथित अनियमितता के मामले में टीडीपी नेता अचेम नायडू को गिरफ्तार किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक अत्चन्नाडू को सुबह के वक्त उनके घर से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है. जहां उनसे कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) में कथित अनियमितता के मामले में अब जानकारी एकत्रित करेंगे. बता दें कि अत्चन्नाडू दिवंगत याराम नायडू के भाई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 और 2019 के बीच, जब टीडीपी जब आंध्र प्रदेश में सत्ता में थी. उस वक्त कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) निगम में 404.86 करोड़ रुपये का गमन किया गया था.

बता दें कि सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के कार्यकाल में आंध्र प्रदेश भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वार दर्ज केंद्र सरकार के विभागों से जुड़े मामलों की जांच अपने हाथ मे ली है. नायडू ने सीबीआई को बिना अनुमति आंध्र प्रदेश में मामलों की जांच करने की सामान्य अनुमति वापस ले ली थी. मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने 6 जून 2019 को आदेश पारित कर पूर्ववर्ती नायडू सरकार द्वारा आठ नवंबर 2018 को लिए फैसले को पलट दिया है. नायडू ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को आंध्र प्रदेश में काम करने से रोक दिया था.

ANI का ट्वीट:- 

गौरतलब हो कि सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत काम करती है. अधिनियम की धारा-6 में प्रवधान है कि राज्य सरकार नियमित रूप से सीबीआई को राज्य में अपने अधिकार का इस्तेमाल करने की अनुमति देंगे और नायडू के मुख्यमंत्री रहते आंध्र प्रदेश सरकार ने भी समय समय पर इस संबंध में आदेश जारी किए थे. (भाषा इनपुट )

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