आनंद गिरी व दो अन्य 5 दिन की सीबीआई रिमांड में
सीजेएम कोर्ट ने सोमवार को अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत के मामले में आनंद गिरि, पुजारी आद्या प्रसाद और संदीप तिवारी को रिमांड पर लेने की सीबीआई की अर्जी स्वीकार कर ली.
प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), 27 सितम्बर: सीजेएम कोर्ट ने सोमवार को अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत के मामले में आनंद गिरि, पुजारी आद्या प्रसाद और संदीप तिवारी को रिमांड पर लेने की सीबीआई की अर्जी स्वीकार कर ली.
अदालत ने सीबीआई को तीनों आरोपियों को पूछताछ और आगे की जांच के लिए पांच दिन के रिमांड पर लेने की अनुमति दे दी है. तीनों नैनी सेंट्रल जेल में बंद थे. वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई हुई. सीबीआई ने पिछले हफ्ते नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत की जांच शुरू की थी. यह भी पढ़े: राजस्थान के मुख्यमंत्री के बड़े भाई धन शोधन मामले में ईडी के सामने पेश हुए
केंद्रीय एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच के लिए तीनों आरोपियों से पूछताछ बेहद जरूरी है. महंत ने तीनों आरोपियों पर अपनी मौत से पहले कथित सुसाइड नोट में उन्हें ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था. आरोपी के वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि यह सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है.