आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द की विधायकी
समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान का निर्वाचन रद्द कर दिया है. अब्दुल्ला आजम खान उत्तर प्रदेश के स्वार-टांडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे.
समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) को इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ा झटका लगा है. दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान का निर्वाचन रद्द कर दिया है. अब्दुल्ला आजम खान उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के स्वार-टांडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे. अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी (BSP) के उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली (Nawab Kazim Ali) ने शिकायत दर्ज कराई थी. बता दें कि नवाब काजिम अली फिलहाल कांग्रेस में हैं.
इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि चुनाव के वक्त अब्दुल्ला आजम खान 25 साल के नहीं थे. दरअसल, साल 2017 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अब्दुल्ला आजम खान ने अपनी उम्र को लेकर फर्जी दस्तावेज पेश किए थे. वे उस वक्त 25 साल के नहीं थे. यह भी पढ़ें- आजम खान के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ीं, पासपोर्ट मामले में FIR दर्ज.
बहरहाल, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अब्दुल्ला आजम खान ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है. हालांकि उन्होंने कहा कि इस फैसले के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपील करेंगे.