दलित युवक को पेशाब पीने के लिए मजबूर करने वाला पुलिसकर्मी कर्नाटक में गिरफ्तार
हिरासत में कथित तौर पर दलित युवक को पेशाब पीने के लिए मजबूर करने के मामले की जांच कर रहे आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने मुख्य आरोपी उप-निरीक्षक अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी.
बेंगलुरू, 2 सितम्बर : हिरासत में कथित तौर पर दलित युवक को पेशाब पीने के लिए मजबूर करने के मामले की जांच कर रहे आपराधिक जांच विभाग (CID) ने मुख्य आरोपी उप-निरीक्षक अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि चिकमंगलूर जिले के गोनीबीडु पुलिस थाने के पूर्व उप निरीक्षक अर्जुन को बुधवार रात बेंगलुरु में पुलिस अधीक्षक रवि डी. चन्नावर के नेतृत्व वाली टीम ने गिरफ्तार किया. एसआई अर्जुन के नेतृत्व में पुलिस ने एक मामले के संबंध में गोनीबीडु में पुनीत के.एल. को 10 मई को उठाया था. अर्जुन ने कथित तौर पर पुनीत को प्रताड़ित किया और एक अन्य युवक को उसके चेहरे पर पेशाब करने के लिए कहा. यह भी आरोप लगाया गया है कि पुनीत को फर्श पर पेशाब चाटने के लिए कहा गया था.
मामला तब सामने आया जब पुनीत ने पुलिस विभाग और मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखा. इस संबंध में आरोपी पुलिस अधिकारी अर्जुन के खिलाफ 22 मई को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्रतिक्रिया के बाद, आरोपी पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था. इस बीच पुनीत और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था लेकिन उसे इस मामले में जमानत मिल गई थी. दोनों मामलों की जांच आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) कर रही है. यह भी पढ़ें : WB Police Constable Exam Date 2021: वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल परीक्षा तिथि wbpolice.gov.in पर जारी, इस दिन जारी होंगे एडमिट कार्ड
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जुलाई में मामले में अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करने के लिए आरोपी सब-इंस्पेक्टर अर्जुन की याचिका को खारिज कर दिया है. उन्होंने मामले को रद्द करने की मांग वाली अर्जी वापस ले ली थी. अदालत ने पुलिस को इस मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने और आरोप पत्र दाखिल करने का भी निर्देश दिया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 02, 2021 03:49 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

