COVID-19: वीकेंड पर बना रहे हैं मसूरी जाने का प्लान? पहले जान लें ये नियम
पर्यटकों को अब कई नए नियमों का पालन करना होगा. उत्तराखंड प्रशासन की ओर से पर्यटकों के लिए जारी संशोधित गाइडलाइंस के मुताबिक वीकेंड पर सिर्फ 15,000 लोगों को ही हिल स्टेशन मसूरी घूमने की इजाजत होगी. सरकार द्वारा यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि राज्य में COVID-19 का प्रसार न हो.
देहरादून: देश के कई राज्यों में कोरोना (COVID-19) की दूसरी लहर कमजोर पड़ चुकी है. ऐसे में बहुत से लोग पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं. गर्मी के इस मौसम में अधिकांश लोग सुकून के लिए पहाड़ो पर जा रहे हैं. इस बीच उत्तराखंड (Uttarakhand) में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने पर्यटन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है. अगर आप भी वीकेंड पर मसूरी जाने का प्लान बना रहे हैं तो उससे पहले नए नियम जान लीजिये. अब मसूरी में वीकेंड के दौरान केवल 15,000 पर्यटकों को ही आने की अनुमति दी जाएगी.
पर्यटकों को अब कई नए नियमों का पालन करना होगा. उत्तराखंड प्रशासन की ओर से पर्यटकों के लिए जारी संशोधित गाइडलाइंस के मुताबिक वीकेंड पर सिर्फ 15,000 लोगों को ही हिल स्टेशन मसूरी घूमने की इजाजत होगी. सरकार द्वारा यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि राज्य में COVID-19 का प्रसार न हो.
देहरादून के जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने बताया, "वीकेंड में केवल 15,000 लोग ही मसूरी जा सकते हैं. आने वाले पर्यटकों के लिए अनिवार्य होगा कि वो 72 घंटे के भीतर की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट अपने साथ रखें."
उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में रिपोर्ट किए जा रहे COVID के नए वेरिएंट के मद्देनजर राज्य सरकार ने नए नियम तय किए हैं. बता दें कि नैनीताल में इस सप्ताह की शुरुआत में कोरोना वायरस के 'AY 2' डेल्टा प्लस वेरिएंट के तीन मामले दर्ज किए गए थे.
हाल में, पौड़ी गढ़वाल में भी इस वैरिएंट का पहला केस बीते सोमवार को मिला था, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है. इसलिए अब पर्यटकों के लिए नए सिरे से निर्देश जारी किए गए हैं. उत्तराखंड सरकार की मौजूदा गाइडलाइन के मुताबिक RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट, कोई एक दस्तावेज पर्यटकों को साथ रखना होगा.