PESA Act: पेसा कानून के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री शिवराज ने युवाओं से सहयोग मांगा
मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग को और सक्षम व अधिकार संपन्न बनाने के लिए राज्य सरकार ने पेसा कानून में बदलाव के साथ उसे लागू किया है.
भोपाल, 28 दिसंबर : मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग को और सक्षम व अधिकार संपन्न बनाने के लिए राज्य सरकार ने पेसा कानून में बदलाव के साथ उसे लागू किया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) का दावा है कि पेसा अधिनियम को प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्रों में लागू कर लोगों को अधिकार सम्पन्न बनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री चौहान ने युवाओं से इसके क्रियान्वयन के लिए सहयोग मांगा है. मुख्यमंत्री चौहान मंगलवार की रात को अपने निवास पर युवा परिसंवाद कार्यक्रम में पेसा अधिनियम का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से करने के लिए युवाओं से आह्वान किया.
उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन पर ग्राम सभा का अधिकार होगा. गांव का पैसा गांव में रहे इसके लिए ग्राम सभा को सशक्त बनाया गया है. ग्राम सभा साल भर के कार्यों की योजना बनाएगी. ग्राम सभा ही लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगी. गांव में अगर कोई बाहर से आता है तो उसकी जानकारी भी ग्राम सभा को देना होगी. अधिसूचित गांव में नई शराब और भांग की दुकान खोलने का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा. यह भी पढ़ें : UP: कौशांबी में जिला प्रोबेशन अधिकारी की शर्मनाक करतूत, महिलाकर्मी से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल
सार्वजनिक स्थानों पर भी ग्राम सभा प्रतिबंध लगा सकती है. गांव में शांति और विवाद निवारण समिति बनेगी. छोटे-मोटे झगड़ों, विवादों के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं होगी. पेसा अधिनियम में ऐसे कई प्रावधान हैं. पेसा अधिनियम सामाजिक क्रांति हैमुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि युवा गांव-गांव जाएं और लोगों को पेसा अधिनियम के बारे में समझाएं. मुझे इसके लिए आप जैसे नौजवानों की जरूरत है. मामा आपके साथ खड़ा है. मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन में गंभीरतापूवर्क सहयोग करें. सामाजिक क्रांति लाकर हम आर्थिक रूप से सशक्त होंगे.