पटना हाई कोर्ट ने फॅमिली पेंशन के लिए 96 वर्षीय विधवा की याचिका की खारिज कहा- 'दावा करने के लिए कर दिया बहुत विलंब'
पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक 96 वर्षीय विधवा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसने अपने दिवंगत पति, एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी के लिए पारिवारिक पेंशन की मांग की थी. महिला ने दावे में 30 साल से अधिक की भारी देरी का हवाला देते हुए याचिका दायर की, जिसमें उसकी वैवाहिक स्थिति और उसके पति के सेवा इतिहास को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सामग्री की कमी भी शामिल थी.
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पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक 96 वर्षीय विधवा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसने अपने दिवंगत पति, एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी के लिए पारिवारिक पेंशन की मांग की थी. महिला ने दावे में 30 साल से अधिक की भारी देरी का हवाला देते हुए याचिका दायर की, जिसमें उसकी वैवाहिक स्थिति और उसके पति के सेवा इतिहास को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सामग्री की कमी भी शामिल थी. मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति राजीव रॉय की खंडपीठ ने महिला की याचिका खारिज करते हुए कहा, "30 साल से अधिक समय के बाद अब किया गया दावा काफी विलंबित है. याचिकाकर्ता के पास यह इंगित करने के लिए कोई ठोस सामग्री नहीं है कि न्यायिक अधिकारी से उसने शादी की थी'. यह भी पढ़ें: Jal Jeevan Mission: 72 प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल से जलापूर्ति, 2024 तक शत-प्रतिशत करने का लक्ष्य
देखें पोस्ट:
'Claim Made After 30+ Yrs Is Grossly Delayed': Patna HC Rejects 96 Y/O Widow's Plea For Family Pension, Cites Lack Of Substantiating Material | @BhavvyaSingh #PatnaHighCourt https://t.co/qwd9Hxs2v9
— Live Law (@LiveLawIndia) December 27, 2023
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(The above story first appeared on LatestLY on Dec 27, 2023 06:51 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

