Maharashtra ZP Elections 2026: महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर राज्य सरकार ने मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. आगामी 7 फरवरी 2026 को राज्य की 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए होने वाले मतदान के दिन सभी पात्र कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश (Paid Holiday) दिया जाएगा. उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह आदेश निजी कंपनियों, कारखानों और आईटी सेक्टर सहित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा.
इन 12 जिलों में रहेगा अवकाश
यह अवकाश उन क्षेत्रों में प्रभावी होगा जहाँ जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव होने हैं. इन जिलों में शामिल हैं: यह भी पढ़े: Maharashtra Civic Poll 2026: राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला; महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव की गिनती के बीच ‘वोट चोरी’ का लगाया आरोप
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रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग
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पुणे, सतारा, सांगली, सोलापुर और कोल्हापुर
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छत्रपति संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव और लातूर
निजी-आईटी क्षेत्र के लिए सख्त निर्देश
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं है.
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व्यावसायिक प्रतिष्ठान: दुकान, होटल, शॉपिंग मॉल, थिएटर और रिटेल आउटलेट्स को इस आदेश का पालन करना होगा.
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आईटी-निजी इकाइयां: तकनीकी कंपनियों और औद्योगिक इकाइयों को अपने उन कर्मचारियों को छुट्टी देनी होगी जो इन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं.
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सीमावर्ती क्षेत्र: यदि कोई कर्मचारी निर्वाचन क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है, तो भी उसे वोट डालने के लिए पेड लीव पाने का अधिकार होगा.
विशेष परिस्थितियों में 2-3 घंटे की छूट
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि कुछ आपातकालीन या 'कंटीन्यूअस प्रोसेस' वाली इंडस्ट्रीज, जहाँ पूरे दिन की छुट्टी देना संभव नहीं है, वहां नियोक्ताओं को कम से कम 2 से 3 घंटे की विशेष रियायत देनी होगी. हालांकि, इसके लिए जिला कलेक्टर या संबंधित अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा ताकि कार्य संचालन और मतदान के बीच संतुलन बना रहे.
चुनाव कार्यक्रम में बदलाव की पृष्ठभूमि
बता दें कि पहले यह मतदान 5 फरवरी को होना था. लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बारामती में हुए विमान हादसे में आकस्मिक निधन के कारण राज्य में तीन दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया गया था. इसी कारण राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने मतदान की तारीख को बदलकर 7 फरवरी 2026 कर दिया है. मतों की गणना 9 फरवरी को की जाएगी.
सरकार की चेतावनी
सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि कोई संस्थान इस आदेश का उल्लंघन करता है या मतदान के बदले वेतन में कटौती करता है, तो उसके खिलाफ चुनाव नियमों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.













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