निर्भया गैंगरेप केस: पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की चारों दोषियों के अंगदान से जुड़ी याचिका
निर्भया गैंगरेप मामले में फांसी की सजा पाए चारों दोषी के अंगदान करने को लेकर एक बड़ी खबर सामने आयी है. बताना चाहते है कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के बाद चारों दोषी अंगदान नहीं कर पाएंगे। शुक्रवार को अंगदान देने की अनुमति देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। राजधानी तिहाड़ जेल में बंद चारों दोषियों को अंगदान देने के लिए प्रेरित करने के लिए मुलाकात करने की अनुमति दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से मांगी गई थी.
नई दिल्ली. निर्भया गैंगरेप मामले (Nirbhaya Gangrape Case) में फांसी की सजा पाए चारों दोषी के अंगदान करने को लेकर एक बड़ी खबर सामने आयी है. बताना चाहते है कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) के फैसले के बाद चारों दोषी अंगदान नहीं कर पाएंगे. शुक्रवार को अंगदान देने की अनुमति देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. राजधानी तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद चारों दोषियों को अंगदान देने के लिए प्रेरित करने के लिए मुलाकात करने की अनुमति दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से मांगी गई थी.
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) से यह अनुमति एक गैर सरकारी संगठन (NGO) की तरफ से एक अर्जी दायर करके की गई. इसी पर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. वही सरकारी वकील ने गुरूवार को कोर्ट में कहा कि इस अर्जी पर अपना पक्ष रखने के लिए समय की जरूरत है. एनजीओ की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि चारों को सामाजिक कल्याण के लिए अपने अंगों को दान करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं. यह भी पढ़े-निर्भया गैंगरेप फैसला: कोर्ट ने सुनाई दोषियों को फांसी, मां ने कहा- फैसले से कानून में महिलाओं का विश्वास बहाल होगा
ANI का ट्वीट-
गौरतलब है कि वर्ष 2012 के निर्भया गैंगरेप केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बीते मंगलवार को चारों दोषियों का डेथ वॉरंट जारी कर दिया था. जिसके बाद चारों दोषियों अक्षय, मुकेश, विनय और पवन को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी दी जाएगी.