निर्भया गैंगरेप फैसला: कोर्ट ने सुनाई दोषियों को फांसी, मां ने कहा- फैसले से कानून में महिलाओं का विश्वास बहाल होगा
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वॉरंट जारी कर दिया है. निर्भया की मां आशा देवी ने मंगलवार को कहा कि उनकी बेटी के दोषियों को फांसी दिए जाने से कानून में महिलाओं का विश्वास बहाल होगा. दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के चार दोषियों को तिहाड़ जेल में 22 जनवरी को सुबह सात बजे फांसी दी जाएगी.
नई दिल्ली. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वॉरंट जारी कर दिया है. निर्भया की मां आशा देवी ने मंगलवार को कहा कि उनकी बेटी के दोषियों को फांसी दिए जाने से कानून में महिलाओं का विश्वास बहाल होगा. दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के चार दोषियों को तिहाड़ जेल में 22 जनवरी को सुबह सात बजे फांसी दी जाएगी. इस फैसले के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया 'सत्यमेव जयते.' उन्होंने आगे कहा, 'मैं इस फैसले का स्वागत करती हूं.
निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि दोषियों को फांसी देने से अपराधी डरेंगे. उन्होंने कहा कि पूरे देश को बधाई जो लोग उनके साथ खड़े रहे. इसके साथ ही 22 जनवरी उनके लिए एक बड़ा दिन होगा जब दोषियों को फांसी दी जाएगी. यह भी पढ़े-निर्भया गैंगरेप फैसला: 22 जनवरी को चारों आरोपियों को होगी फांसी, जानिए पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के बाद किसने क्या कहा
ANI का ट्वीट-
Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim: My daughter has got justice. Execution of the 4 convicts will empower the women of the country. This decision will strengthen the trust of people in the judicial system. pic.twitter.com/oz1V5ql8Im
— ANI (@ANI) January 7, 2020
ज्ञात हो कि चारों दोषी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटियाला हाउस कोर्ट में जज के सामने पेश हुए थे. वर्ष 2012 के गैंगरेप केस के बाद पूरे देश में जगह-जगह प्रदर्शन हुए थे. ताजा कोर्ट के इस फैसले पर सभी ने खुशी जाहिर की है.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 07, 2020 09:21 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

