आर्टिकल 370 रद्द: उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कांफ्रेंस ने मोदी सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाये जाने के विरोध में उमर अब्दुलाह ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया है. उनके पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार का फैसला गलत है. इसलिए कोर्ट इस फैसले को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द करे
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 (Article 370) हटाये जाने के बाद से ही पूरे जम्मू-कश्मीर में बवाल मचा हुआ है. हालांकि अब हालात कुछ सामान्य होता नजर आ रहा है. जिसकी वजह से जम्मू-कश्मीर से धारा 144 हटा लिया गया है. लेकिन राजनीतिक पार्टियों के नेता अभी भी मामले को तूल देने में पड़े है. उमर अब्दुल्लाह (Omar Abdullah) की पार्टी नेशनल कांफ्रेंस (National Conference) इस मामले को तूल देते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया है. उमर अब्दुल्लाह की पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार का फैसला असंवैधानिक है. इसलिए इस फैसले को कोर्ट रद्द करने के बारे में आदेश जारी करे.
यह याचिका उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कांफ्रेंस के नेता अकबर लोन (Akbar Lone) और हसनैन मसूदी (Hasnain Masoodi) की तरफ से दायर की गई है. दायर याचिका में कहा गया है कि मोदी सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से हटाये गए धारा 370 असंवैधानिक है. इसलिए इस फैसले को लेकर उनकी पार्टी का कोर्ट से अनुरोध है कि वह जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को ‘‘असंवैधानिक’’ घोषित करने के बारे में निर्देश जारी करे. . यह भी पढ़े: जानें क्या था आर्टिकल 370 जिससे जम्मू-कश्मीर को प्राप्त था विशेष राज्य का दर्जा
National Conference MPs, Mohd. Akbar Lone and Hasnain Masoodi move the Supreme Court challenging scrapping of Article 370 in Jammu and Kashmir. pic.twitter.com/EXzdU57N7k
— ANI (@ANI) August 10, 2019
बता दें कि इसी हफ्ते मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांटने का फैसला किया. दोनों ही फैसलों को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है. मोदी सरकार के जिस फैसले को लेकर जम्मू-कश्मीर के लोग विरोध कर रहे हैं.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 10, 2019 02:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

