Odisha: 14 दिसंबर को प्रकाशित होगी ओडिशा पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची

उन्होंने कहा, "इसलिए, राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करना शुरू कर दिया है. 1 नवंबर, 2021 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वालों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा. पात्र लोग मतदाता सूची में उचित रूपों के माध्यम से अपने नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं."

प्रतिकात्मक तस्वीर (फ़ाइल फोटो )

भुवनेश्वर: राज्य चुनाव आयुक्त (SEC) आदित्य प्रसाद पाधी (Aditya Prasad Padhi) ने सोमवार को कहा कि ओडिशा (Odisha) में पंचायत चुनावों (Panchayat Elections) के लिए अंतिम मतदाता सूची 14 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी. यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, पाधी ने कहा, "राज्य में त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थानों (PRI) का कार्यकाल मार्च, 2022 में समाप्त हो जाएगा और कार्यकाल समाप्त होने से पहले नई परिषदों के गठन के लिए चुनाव कराए जाएंगे." Odisha: ओडिशा के राजनीतिक दलों ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से पंचायत चुनावों में शराब बंदी का आग्रह किया

उन्होंने कहा, "इसलिए, राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करना शुरू कर दिया है. 1 नवंबर, 2021 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वालों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा. पात्र लोग मतदाता सूची में उचित रूपों के माध्यम से अपने नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची को अपडेट कर दिया है. हम इसे वार्डवार विभाजित करेंगे और प्रारंभिक मतदाता सूची 16 नवंबर को ग्राम पंचायत मुख्यालय में प्रदर्शित की जाएगी."

कोई भी परिवर्तन चाहने वाले लोग 23 नवंबर तक पंचायत विस्तार अधिकारी, प्रभारी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. संबंधित अधिकारी आवश्यक सुधार कर सकते हैं और 24 नवंबर से 26 नवंबर के बीच आवेदनों का निपटान कर सकते हैं.

जिनका पंचायत स्तर पर प्रारूप सूची से विवाद है, वे 29 एवं 30 नवंबर को प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) के समक्ष अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं. एसईसी ने बताया कि बीडीओ 4 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची तैयार कर 6 दिसंबर तक राज्य चुनाव आयोग को भेजेंगे. आयोग 14 दिसंबर तक इसे प्रकाशित करेगा. 30 में से 29 जिलों में इसका अभ्यास किया जाएगा. हालांकि, रेमुना एनएसी के गठन के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा आरक्षण और परिसीमन प्रक्रिया में देरी के कारण बालासोर जिले को फिलहाल इस प्रथा से बाहर रखा गया है.

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