1 अप्रैल से NPS से UPS में कौन कर सकता हैं स्विच, जानें पूरा प्रोसेस और नियम

NPS To UPS Migration: नेशनल पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में माइग्रेट कर सकते हैं.

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के सब्सक्राइबर्स अब 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में माइग्रेट कर सकते हैं. यह योजना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गारंटीड पेंशन, सरकारी योगदान और बेहतर निवेश विकल्प प्रदान करेगी. यूपीएस का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद ज्यादा सामाजिक सुरक्षा देना है.

UPS क्या है?

यूपीएस एक नई योजना है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के आधार पर बनाई गई है. इसमें कर्मचारियों को सेवा के आधार पर गारंटीड पेंशन मिलेगी:

NPS से UPS में माइग्रेट कैसे करें?

NPS से UPS में माइग्रेट करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है. इसके लिए कर्मचारियों को निचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा:

पात्रता

यानि, अगर आप 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हो रहे हैं, और आपने 10 साल की सेवा पूरी की है, तो आप भी UPS में शामिल हो सकते हैं.

आवेदन की समयसीमा

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को UPS का विकल्प चुनने के लिए 3 महीने का समय मिलेगा, जो 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा. यदि कोई कर्मचारी 3 महीने के भीतर UPS का विकल्प नहीं चुनता, तो उसे NPS के तहत जारी रखा जाएगा.

अतिरिक्त जानकारी

इस प्रक्रिया के माध्यम से कर्मचारियों को एक स्थिर और गारंटीड पेंशन मिलेगी, जो उनकी रिटायरमेंट के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी.

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