हरियाणा में COVID-19 के बढ़ते मामलों के बीच सरकार का बड़ा फैसला, सार्वजनिक होली पर रोक

हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार का बड़ा फैसला, सार्वजनिक होली पर रोक

प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits PTI and Pixabay)

चंडीगढ़: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं. कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बुधवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्र सरकार की तरफ से सलाह दी कि वे आगामी त्योहारों जैसे होली, शब-ए-बारात और ईस्टर के मद्देनजर स्थानीय प्रतिबंध लगाने पर विचार करें. इसके साथ ही कहा गया कि इन त्योहारों के मौके पर लोगों की भीड़ के जुटने को सीमित करें या प्रतिबंधित करें. केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद अलग-अलग राज्यों की सरकारें कदम उठाना शूरू कर दी है. केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों पर होली (Holi) मनाने पर रोक लगा दी गई है.

केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद हरियाण सरकार राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर समीक्षा की. जिसके बाद सरकार की तरफ से 29 मार्च को मनाई जाने वाली होली को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज (Haryana Home Minister Anil Vij) ने अपने अधिकारिक ट्विटर से एक ट्विट किया. उन्होंने लिखा हरियाणा सरकार ने कोरोना के मद्देनजर होली का त्योहार सार्वजनिक तौर मनाने पर रोक लगाई. यह भी पढ़े: COVID-19: होली पर दिल्ली, मुंबई में सख्ती, इन राज्यों में भी लगे प्रतिबंध- नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भी बीएमसी ने सार्वजनिक और प्राइवेट स्थानों पर होली मानाने को लेकर रोक लगा ली है. बीएमसी की तरफ से मंगलवार को इसको लेकर एक आदेश जारी हुआ. बीएमसी की तरफ से कहा गया कि आदेश नहीं मानने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी. वहीं उत्तर प्रदेश में होगी और दूसरे अन्य कार्यक्रम को लेकर सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ है कि प्रशासन की तरफ से इजाजात जरूरी है.

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