Nithari Killings: मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली इलाहाबाद HC से बरी, निचली अदालत ने सुनाई थी फांसी की सजा
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के कुख्यात निठारी कांड में आरोपी सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को सोमवार को पारित अपने आदेश में बरी कर दिया. इससे पूर्व गाजियाबाद की सीबीआई अदालत में इन दोनों आरोपियों पर लड़कियों के साथ दुष्कर्म और हत्या का आरोप तय करते हुए, फांसी की सजा सुनाई गई थी.
लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के कुख्यात निठारी कांड में आरोपी सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को सोमवार को पारित अपने आदेश में बरी कर दिया. इससे पूर्व गाजियाबाद की सीबीआई अदालत में इन दोनों आरोपियों पर लड़कियों के साथ दुष्कर्म और हत्या का आरोप तय करते हुए, फांसी की सजा सुनाई गई थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड में दोषी सुरेंद्र कोली की 12 मामलों में और मनिंदर सिंह पंढेर की दो मामलों में फांसी की सजा रद्द कर दी है. कोर्ट ने इन केसों में सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह दोनों को निर्दोष करार दिया है.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार, 16 अक्टूबर को मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली को 12 मामलों में बरी कर दिया. लाइव लॉ के मुताबिक, सुरेंद्र कोली को उन 12 मामलों में बरी कर दिया गया है, जिनमें उसे ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी.
निठारी के आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी
दूसरे आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेर को भी उन दो मामलों में बरी कर दिया गया, जिनमें उसे मौत की सजा दी गई थी. कोली और पंढेर दोनों 2006 में उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुए कुख्यात निठारी हत्याकांड में आरोपी और सह-अभियुक्त हैं.
2005 से 2006 में नोएडा में हुए निठारी केस में सीबीआई ने सुरेंद्र कोली को हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत मिटाने के केस में आरोपी बनाया था. जबकि मनिंदर सिंह पंधेर को मानव तस्करी का भी आरोपी बनाया गया था.