Nirbhaya Gangrape Case: निर्भया के दोषियों की फांसी की तारीख तय कराने के लिए तिहाड़ जेल प्रशासन ने कोर्ट का रूख

तिहाड़ जेल प्रशासन पटियाला हाउस कोर्ट से बात कर चारों की फांसी की तारीख तय कर रहा है. न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि निर्भया के चारों दोषियों की फांसी की तारीख तय करने के लिए तिहाड़ जेल प्रशासन पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचा है.

तिहाड़ जेल (Photo Credit-PTI)

नई दिल्ली: निर्भया गैंगरेप केस में 2 बार डेथ वारंट जारी होने के बाद फांसी टल गई है. निर्भया के दोषियों को फांसी कब होगी हर कोई यही जानना चाहता है. फांसी की नई तारीख को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है. हालांकि इस बीच यह खबर आई है कि तिहाड़ जेल प्रशासन (Tihar Jail) पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) से बात कर चारों की फांसी की तारीख तय कर रहा है. न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि निर्भया के चारों दोषियों की फांसी की तारीख तय करने के लिए तिहाड़ जेल प्रशासन पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचा है.

इससे पहले शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोषी विनय शर्मा की दया याचिका खारिज कर दी. विनय की दया खारिज होने के बाद दोषी अक्षय ठाकुर ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका लगाई.राष्ट्रपति इससे पहले 17 जनवरी को दोषी मुकेश की दया याचिका खारिज कर चुके हैं. निर्भया के दोषी मुकेश सिंह के पास अभी कोई विकल्प शेष नहीं रह गया है.

यह भी पढ़ें- Nirbhaya Gangrape Case: दोषी विनय शर्मा की दया याचिका खारिज होने के बाद दोषी अक्षय ठाकुर ने लगाई राष्ट्रपति से गुहार. 

तिहाड़ जेल प्रशासन पहुंचा कोर्ट-

मुकेश ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. विनय शर्मा के पास भी अब क्यूरेटिव पिटिशन और मर्सी पिटिशन का विकल्प नहीं है. दोनों की याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं.

इसके अलावा अक्षय की क्यूरेटिव पिटिशन खारिज हो चुकी है. अक्षय की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है. चौथे दोषी पवन गुप्ता ने क्यूरेटिव पिटीशन दायर नहीं की है, न ही उसने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी है. दोषी पवन के पास अभी दो विकल्प शेष हैं.

उल्लेखनीय है कि निर्भया गैंगरेप केस में दोषी पवन, मुकेश, अक्षय और विनय शर्मा की फांसी के लिए दो बार डेथ वॉरंट जारी हो चुका है. पहले वॉरंट में यह तारीख 22 जनवरी तय की गई थी. दूसरे वॉरंट में फांसी की तारीख 1 फरवरी मुकर्रर की गई थी. दोषियों की फांसी के लिए अब नया डेथ वॉरंट जारी करना होगा.

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