निर्भया गैंगरेप केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी पवन गुप्ता की याचिका खारिज की, घटना के दौरान नाबालिग होने का किया था दावा
दिल्ली हाई कोर्ट (File Photo: IANS)

दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया गैंगरेप व हत्याकांड मामले (Nirbhaya Gangrape and Murder Case) के एक दोषी की खुद को नाबालिग बताने वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी. दरअसल, मृत्युदंड का सामना कर रहे पवन कुमार गुप्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि वह नाबालिग है. वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी पवन के वकील एपी सिंह के ऊपर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत के साथ 'लुका-छिपी' का खेल खेलने को लेकर वकील एपी सिंह पर जुर्माना लगाया है.

बताया जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी की आयु के संबंध में फर्जी हलफनामा दाखिल करने के लिए दिल्ली बार काउंसिल से वकील के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है. यह भी पढ़ें- Nirbhaya Gangrape Case: फांसी पर फैसला टलने पर रो पड़ीं निर्भया की मां आशा देवी, कहा- कोर्ट सिर्फ दोषियों के अधिकार देख रहा.

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया गैंगरेप व हत्याकांड मामले के दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई 24 जनवरी तक स्थगित कर दी थी. नाबालिग होने का दावा करते हुए याचिका दायर करने वाले पवन कुमार गुप्ता के अलावा मामले में तीन अन्य दोषियों में मुकेश, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह शामिल हैं.

गौरतलब है कि दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की रात में चलती बस में छह व्यक्तियों ने 23 साल की छात्रा से गैंगरेप के बाद उसे बुरी तरह घायल कर के सड़क पर फेंक दिया था. निर्भया की बाद में 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के माउन्ट एलिजाबेथ अस्पताल में मृत्यु हो गई थी.