निर्भया गैंगरेप केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी पवन गुप्ता की याचिका खारिज की, घटना के दौरान नाबालिग होने का किया था दावा
दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया गैंगरेप व हत्याकांड मामले के एक दोषी की खुद को नाबालिग बताने वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी. दरअसल, मृत्युदंड का सामना कर रहे पवन कुमार गुप्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि वह नाबालिग है.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया गैंगरेप व हत्याकांड मामले (Nirbhaya Gangrape and Murder Case) के एक दोषी की खुद को नाबालिग बताने वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी. दरअसल, मृत्युदंड का सामना कर रहे पवन कुमार गुप्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि वह नाबालिग है. वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी पवन के वकील एपी सिंह के ऊपर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत के साथ 'लुका-छिपी' का खेल खेलने को लेकर वकील एपी सिंह पर जुर्माना लगाया है.
बताया जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी की आयु के संबंध में फर्जी हलफनामा दाखिल करने के लिए दिल्ली बार काउंसिल से वकील के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है. यह भी पढ़ें- Nirbhaya Gangrape Case: फांसी पर फैसला टलने पर रो पड़ीं निर्भया की मां आशा देवी, कहा- कोर्ट सिर्फ दोषियों के अधिकार देख रहा.
Court adjourns the matter to 24th January 2020 as his lawyer AP Singh sought time to file fresh documents in the matter. https://t.co/f84eDoM0UA
— ANI (@ANI) December 19, 2019
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया गैंगरेप व हत्याकांड मामले के दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई 24 जनवरी तक स्थगित कर दी थी. नाबालिग होने का दावा करते हुए याचिका दायर करने वाले पवन कुमार गुप्ता के अलावा मामले में तीन अन्य दोषियों में मुकेश, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह शामिल हैं.
HC also imposes cost of Rs 25K on convict's advocate A P Singh for playing "hide and seek" with court
— Press Trust of India (@PTI_News) December 19, 2019
गौरतलब है कि दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की रात में चलती बस में छह व्यक्तियों ने 23 साल की छात्रा से गैंगरेप के बाद उसे बुरी तरह घायल कर के सड़क पर फेंक दिया था. निर्भया की बाद में 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के माउन्ट एलिजाबेथ अस्पताल में मृत्यु हो गई थी.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 19, 2019 03:59 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

