नई दिल्ली: निर्भया गैंगरेप केस (Nirbhaya Gangrape Case) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा चारों दोषियों में से एक अक्षय कुमार की रिव्यू पिटीशन को खारिज किए जाने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में दोषियों को जल्द फांसी दिए जाने की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई. पटियाला हाउस कोर्ट में बुधवार को इस मामले में सुनवाई टल गई है. अब 7 जनवरी 2020 को इस मामले में अगली सुनवाई होगी. सुनवाई टलने के बाद निर्भया की मां आशा देवी कोर्ट रूम में ही रो पड़ीं. आशा देवी ने रोते हुए जज से कहा, मैं इतने सालों से भटक रही हूं. जज ने उन्हें समझाया कि दोषियों के भी अधिकार हैं इसलिए उन्हें समय दिया गया है. जज ने आशा देवी से कहा, हमारी सहानभूति आपके साथ हैं.
निर्भया की मां ने इसके बाद मीडिया से बातचीत में कहा, अदालत ने दोषियों को उपाय तलाशने के लिए समय दिया है. कोर्ट केवल उनके (दोषियों) अधिकारों को देख रहा है और हमारे नहीं. इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सुनवाई की अगली तारीख पर फैसला दिया जाएगा.
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निर्भया की मां ने कहा- हमारे अधिकारों का क्या
Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim: The court has given them (convicts) to time to seek remedy. Court is only looking at their (convicts) rights and not ours. There is no guarantee that a judgement will be given on next date of hearing. pic.twitter.com/Yk6ZmQRLJH
— ANI (@ANI) December 18, 2019
पटियाला हाउस कोर्ट के जज ने बताया कि दोषियों ने अभी अपने सभी अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया है. मेरे पास मामला एक साल से लंबित है, पर जब तक सब दोषी अपने कानूनी विकल्प इस्तेमाल नहीं कर लेते डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकता. जज ने बताया कि दोषी मुकेश के लिए अभी तक कोई नहीं आया है. सभी कानूनी विकल्प खत्म होने के बाद ही डेथ वारंट जारी किया जा सकता है.