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Nirbhaya Gangrape Case: फांसी पर फैसला टलने पर रो पड़ीं निर्भया की मां आशा देवी, कहा- कोर्ट सिर्फ दोषियों के अधिकार देख रहा

निर्भया की मां ने इसके बाद मीडिया से बातचीत में कहा, अदालत ने दोषियों को उपाय तलाशने के लिए समय दिया है. कोर्ट केवल उनके (दोषियों) अधिकारों को देख रहा है और हमारे नहीं. इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सुनवाई की अगली तारीख पर फैसला दिया जाएगा.

Nirbhaya Gangrape Case: फांसी पर फैसला टलने पर रो पड़ीं निर्भया की मां आशा देवी, कहा- कोर्ट सिर्फ दोषियों के अधिकार देख रहा
निर्भया की मां आशा देवी (Photo Credit-PTI)

नई दिल्ली: निर्भया गैंगरेप केस (Nirbhaya Gangrape Case) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा चारों दोषियों में से एक अक्षय कुमार की रिव्यू पिटीशन को खारिज किए जाने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में दोषियों को जल्द फांसी दिए जाने की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई. पटियाला हाउस कोर्ट में बुधवार को इस मामले में सुनवाई टल गई है. अब 7 जनवरी 2020 को इस मामले में अगली सुनवाई होगी. सुनवाई टलने के बाद निर्भया की मां आशा देवी कोर्ट रूम में ही रो पड़ीं. आशा देवी ने रोते हुए जज से कहा, मैं इतने सालों से भटक रही हूं. जज ने उन्हें समझाया कि दोषियों के भी अधिकार हैं इसलिए उन्हें समय दिया गया है. जज ने आशा देवी से कहा, हमारी सहानभूति आपके साथ हैं.

निर्भया की मां ने इसके बाद मीडिया से बातचीत में कहा, अदालत ने दोषियों को उपाय तलाशने के लिए समय दिया है. कोर्ट केवल उनके (दोषियों) अधिकारों को देख रहा है और हमारे नहीं. इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सुनवाई की अगली तारीख पर फैसला दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें- निर्भया केस: पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई टली, 7 जनवरी को होगा डेथ वारंट पर फैसला.

निर्भया की मां ने कहा- हमारे अधिकारों का क्या

पटियाला हाउस कोर्ट के जज ने बताया कि दोषियों ने अभी अपने सभी अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया है. मेरे पास मामला एक साल से लंबित है, पर जब तक सब दोषी अपने कानूनी विकल्प इस्तेमाल नहीं कर लेते डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकता. जज ने बताया कि दोषी मुकेश के लिए अभी तक कोई नहीं आया है. सभी कानूनी विकल्प खत्म होने के बाद ही डेथ वारंट जारी किया जा सकता है.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 18, 2019 04:11 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).