निर्भया केस: पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई टली, 7 जनवरी को होगा डेथ वारंट पर फैसला
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को निर्भया गैंगरेप के दोषियों के डेथ वॉरंट पर सुनवाई टाल दी है. पीड़िता के परिजनों ने कोर्ट में उनकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी निर्मम हत्या के दोषियों को जल्द फांसी देने के लिए याचिका दायर की थी.
नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने बुधवार को निर्भया गैंगरेप (Nirbhaya GangRape) के दोषियों के डेथ वॉरंट पर सुनवाई टाल दी है. पीड़िता के परिजनों ने कोर्ट में उनकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी निर्मम हत्या के दोषियों को जल्द फांसी देने के लिए याचिका दायर की थी. कोर्ट ने मामलें की अगली सुनवाई के लिए 7 जनवरी तारीख तय की है.
इसके साथ ही पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह सात दिनों के लिए सभी दोषियों को एक फ्रेश नोटिस जारी करके यह पता करे कि क्या दोषी दया याचिका दाखिल करना चाहते हैं या नहीं.
इससे पहले डेथ वॉरंट पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करेगी. शीर्ष कोर्ट ने आज सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों में से एक अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका को कह्रिज करते हुए मृत्युदंड को बरकरार रखा. निर्भया केस: सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड पर पुनर्विचार से किया इनकार, खारिज की दोषी अक्षय कुमार सिंह की अर्जी
Delhi Court directs Tihar Jail authorities to issue a fresh notice for one week to convicts(2012 Delhi gangrape case) as to whether they want to file mercy petitions. Next date of hearing is 7th January https://t.co/KBfyBPDRiw pic.twitter.com/iBfRV6hof9
— ANI (@ANI) December 18, 2019
उल्लेखनीय है कि निर्भया के परिजन अपनी बेटी के साथ हुए जघन्य अपराध के सात साल बाद भी उसके हत्यारों को फांसी दिए जाने का इंतजार कर रहे हैं. दक्षिण दिल्ली में 16-17 दिसंबर 2012 की रात में छात्रा (निर्भया) के साथ चलती बस में छह व्यक्तियों ने सामूहिक बलात्कार के बाद उसे बुरी तरह जख्मी करके सड़क पर फेंक दिया था. इस छात्रा की बाद में 29 दिसंबर को सिंगापुर में माउन्ट एलिजाबेथ अस्पताल में मृत्यु हो गई थी. इस मामले के छह आरोपियों में से एक राम सिंह ने तिहाड़ जेल में कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी जबकि एक अन्य आरोपी नाबालिग होने के कारण बाल सुधार गृह में तीन साल की सजा काटकर छूट गया.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 18, 2019 03:06 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

