निर्भया गैंगरेप फैसला: 22 जनवरी को चारों आरोपियों को होगी फांसी, जानिए पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के बाद किसने क्या कहा

साल 2012 में दिल्ली में हुए सनसनीखेज निर्भया गैंगरेप मामले के चार दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी जाएगी। सभी दोषियों के खिलाफ मृत्यु वारंट जारी करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने फांसी देने के फैसले की घोषणा की. इस मामले में मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय सिंह और पवन गुप्ता को फांसी दी जाएगी.

चारों दोषी और प्रतिक्रिया (Photo Credits-ANI Twitter)

नई दिल्ली. साल 2012 में दिल्ली में हुए सनसनीखेज निर्भया गैंगरेप मामले के चार दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी जाएगी. सभी दोषियों के खिलाफ मृत्यु वारंट जारी करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा ने फांसी देने के फैसले की घोषणा की. इस मामले में मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय सिंह और पवन गुप्ता को फांसी दी जाएगी. पटियाला हाउस कोर्ट के जज ने फैसले से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारों दोषियों से बात की. पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के बाद तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने यूपी जेल को जल्लाद की सेवा मुहैया कराने के लिए चिट्ठी भेजी है और उन्हें आज कोर्ट द्वारा तय की गई फांसी की तारीख और समय के बारे में जानकारी दे दी है.

वही निर्भया की मां ने दोषियों की फांसी की सजा की तारीख तय किए जाने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि यह आदेश (मौत की सजा पर अमल के लिए) कानून में महिलाओं के विश्वास को बहाल करेगा. यह भी पढ़े-निर्भया गैंगरेप फैसला: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जारी किया डेथ वारंट, 22 जनवरी को चारो आरोपियों को होगी फांसी

कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल करेंगे.

कांग्रेस नेता सुष्मिता देव ने कहा कि निर्भया को न्याय मिला है. निर्भया जैसे ओपन ऐंड शट केस में अगर न्याय मिलने में 7 वर्ष का समय लग सकता है तो ऐसे फैसलों में क्या होता होगा जहां सबूत स्पष्ट नहीं होते?

कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया के पिता बद्रीनाथ सिंह ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं. सभी दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा. इस फैसले से ऐसे अपराध करने वाले लोगों में डर पैदा होगा.

पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैं इसका स्वागत करती हूं. यह इस देश में रहने वाले सभी 'निर्भया' की जीत है.

कोर्ट के फैसले पर पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी ने कहा कि यह बहुत ही अच्छा फैसला है और मैं इस फैसले का सम्मान करती हूं.

गौरतलब है कि निर्भया गैंगरेप मामला 16 दिसंबर 2012 का है. बीते 16 दिसंबर 2019 को इस घटना को सात साल पूरे हो चुके हैं. 7 साल पहले 16 दिसंबर की रात राजधानी दिल्ली में चलती बस में एक लड़की का बर्बरता से गैंगरेप किया गया. गैंगरेप के बाद निर्भया 13 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही. जिंदगी से जंग करते-करते 29 दिसंबर को उसने दम तोड़ दिया था.

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