NIA ने जम्मू-कश्मीर में बीएसएफ जवानों पर 2015 में हुए हमले के लिए लश्कर के दो आतंकवादियों की संपत्ति कुर्क की
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में बीएसएफ के काफिले पर 2015 में हुए आतंकी हमले में शामिल लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के दो प्रमुख आतंकवादियों की संपत्तियों को जब्त कर लिया.
नई दिल्ली, 7 दिसंबर : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में बीएसएफ के काफिले पर 2015 में हुए आतंकी हमले में शामिल लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के दो प्रमुख आतंकवादियों की संपत्तियों को जब्त कर लिया. एनआईए के एक प्रवक्ता ने यहां कहा कि हमले में दो बीएसएफ कर्मी मारे गए थे और 13 अन्य घायल हो गए थे. हमला 5 अगस्त 2015 को सुबह लगभग 7 बजे जिले के नरसू गांव में नरसू 'नाला' के पास श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ था.
हमले में एक आतंकवादी मारा गया और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में नावेद नाम के एक अन्य आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया. अधिकारी ने एजेंसी की अब तक की जांच के आधार पर कहा, “दो आरोपी, जिनकी संपत्ति आज कुर्क की गई है, उन्हें भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और वर्तमान में एनआईए विशेष अदालत, जम्मू में मुकदमा चल रहा है. दोनों की पहचान फैयाज अहमद इटू उर्फ फैयाज खार और खुर्शीद अहमद भट उर्फ खुर्शीद आलम भट उर्फ सूर्या के रूप में हुई है, जो प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित लश्कर आतंकी संगठन के सदस्य हैं. यह भी पढ़ें : Income Tax Raids: कांग्रेस सांसद धीरज साहू के करीबियों और रिश्तेदारों के घर आयकर छापे में 100 करोड़ से ज्यादा कैश मिले
“तत्काल मामले में, चार अचल संपत्तियां जिनमें कुलगाम जिले में फैयाज अहमद इटू से संबंधित एक मंजिला आवासीय घर और पुलवामा में खुर्शीद अहमद भट से संबंधित दो भूखंडों के साथ एक दो मंजिला आवासीय घर शामिल है, को जब्त कर लिया गया है.” अधिकारी ने कहा कि मामले के सभी प्रमुख आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है और उन पर रणबीर दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1946, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश अधिनियम 1920) और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के विभिन्न प्रावधानों के तहत मुकदमा चल रहा है.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 07, 2023 04:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

