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New Income Tax Bill: आपके ई-मेल, सोशल मीडिया अकाउंट पर होगी टैक्स अधिकारियों की नजर, जानें क्या है नया कानून

सरकार ने नया इनकम टैक्स बिल 2025 (New Income Tax Bill) पेश किया है, जिसे पुराने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की कोशिश बताया जा रहा है. लेकिन इस बिल में एक ऐसा प्रावधान भी है जिसने आम लोगों और विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है.

New Income Tax Bill: आपके ई-मेल, सोशल मीडिया अकाउंट पर होगी टैक्स अधिकारियों की नजर, जानें क्या है नया कानून
Representational Image | Pixabay

सरकार ने नया इनकम टैक्स बिल 2025 (New Income Tax Bill) पेश किया है, जिसे पुराने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की कोशिश बताया जा रहा है. लेकिन इस बिल में एक ऐसा प्रावधान भी है जिसने आम लोगों और विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है. इस नए कानून के तहत, टैक्स अधिकारी अब टैक्स जांच के दौरान आपके ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, ट्रेडिंग प्रोफाइल और डिजिटल डेटा तक पहुंच सकते हैं.

New Income Tax Bill: कब से लागू होगा नया इनकम टैक्स बिल, जानें क्या होंगे बदलाव.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस इनकम टैक्स बिल 2025 को संसद में समीक्षा के लिए भेजा गया है. धारा 247 के तहत टैक्स अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे यदि किसी व्यक्ति पर कर चोरी या अघोषित संपत्ति छिपाने का संदेह करते हैं, तो वे उसके डिजिटल डेटा की जांच कर सकते हैं.

सोशल मीडिया को भी एक्सेस कर सकेंगे अधिकारी

डिजिटल डेटा की जांच का मतलब यह है कि अधिकारियों को ईमेल, सोशल मीडिया, बैंक अकाउंट, निवेश खातों, और ट्रेडिंग प्रोफाइल तक पहुंचने का अधिकार होगा. वे किसी भी डिजिटल डिवाइस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा कोड को बायपास करके डेटा एक्सेस कर सकते हैं. यदि कोई व्यक्ति डिजिटल एक्सेस देने से मना करता है, तो अधिकारी उसके कंप्यूटर, क्लाउड सर्वर, और अन्य डिजिटल स्पेस को अनलॉक कर सकते हैं.

यानी इनकम टैक्स विभाग की पहुंच अब आपके फोन तक होने वाली है. आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, पर्सनल ईमेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट आदि इनकम टैक्स विभाग द्वारा सीधे चेक किए जा सकते हैं. यह बदलाव एक अप्रैल 2026 से लागू होगा.

क्यों हो रही है इस नियम की आलोचना?

एक्सपर्ट्स के अनुसार यह नियम टैक्स अधिकारियों को जरूरत से ज्यादा ताकत दे सकता है, जिससे लोगों का निजी डेटा खतरे में पड़ सकता है. पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ऐसा कोई नियम नहीं था, लेकिन नए कानून में डिजिटल डेटा को सीधे टैक्स जांच का हिस्सा बना दिया गया है. वकील संजय सांघवी का कहना है कि पहले टैक्स अधिकारी डिजिटल डेटा की मांग करते थे, लेकिन इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं थी. अब इस बिल के बाद इसे कानूनी मंजूरी मिल जाएगी.

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 05, 2025 06:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).