New Income Tax Bill: कब से लागू होगा नया इनकम टैक्स बिल, जानें क्या होंगे बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया. यह बिल देश की आयकर प्रणाली को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लाया गया है.
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया. यह बिल देश की आयकर प्रणाली को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लाया गया है. नए कानून में कई पुराने जटिल नियमों को हटाकर "टैक्स ईयर" की अवधारणा लागू की गई है, जिससे आम लोगों के लिए टैक्स भरना आसान हो जाएगा. सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि यह नया टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. इसमें पुराने 1961 के टैक्स कानून की जगह नए नियम बनाए गए हैं, जिससे करदाताओं को राहत मिलेगी और टैक्स चोरी पर सख्ती की जाएगी.
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बदलेंगे ये बड़े नियम
1. "टैक्स ईयर" की नई अवधारणा
पहले "प्रीवियस ईयर" और "असेसमेंट ईयर" का उपयोग किया जाता था. अब सिर्फ "टैक्स ईयर" होगा, जिससे टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा.
2. नया टैक्स स्लैब
- नए टैक्स बिल के तहत 4 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं.
- 4 लाख 1 रुपये से 8 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा.
- 8 लाख 1 रुपये से 12 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा.
- 12 लाख 1 रुपये से 16 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा.
- 16 लाख 1 रुपये से 20 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा.
3. स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी
पुराने टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपये तक की छूट मिलती थी. नए टैक्स सिस्टम में 75,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा.
4. पेंशन, एनपीएस और इंश्योरेंस पर टैक्स छूट
पेंशन, NPS योगदान और इंश्योरेंस पर टैक्स डिडक्शन पहले की तरह जारी रहेगा. रिटायरमेंट फंड, ग्रेच्युटी और पीएफ योगदान भी टैक्स छूट के दायरे में रहेगा. ELSS म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर भी टैक्स राहत मिलेगी.
5. टैक्स चोरी पर सख्त नियम और भारी जुर्माना
जानबूझकर टैक्स चोरी करने पर मुकदमा चलाया जा सकता है. टैक्स का भुगतान न करने पर अधिक ब्याज और पेनल्टी वसूली जाएगी. आय छिपाने पर खाते सीज और संपत्ति जब्त करने का अधिकार होगा.
6. कृषि आय पर टैक्स छूट
एग्रीकल्चर इनकम पर कुछ शर्तों के तहत टैक्स छूट दी जाएगी. धार्मिक ट्रस्ट, संस्थाओं और दान में दी गई राशि पर कर छूट का प्रावधान रहेगा. इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी टैक्स छूट दी जाएगी.
7. कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव
अगर किसी की कमाई कैपिटले गेन में होती है तो उसे टैक्स देना होगा. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तहत 20 फीसदी का टैक्स देना होगा. जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत 12.5 फीसदी का टैक्स लागू होगा.
नए आयकर बिल 2026 से देश में टैक्स सिस्टम को आसान और पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है. इसमें आम आदमी को राहत देने वाले प्रावधान किए गए हैं, वहीं टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 13, 2025 04:41 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

