New GST Rates: नए जीएसटी रेट्स के बाद अब क्या सस्ता होगा? यहां देखें पूरी लिस्ट
Representational Image | Pixabay

जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने इस महीने की शुरुआत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों में बड़ा बदलाव किया है. ये नए रेट्स सोमवार, 22 सितंबर से लागू हो गए हैं. इस फैसले से खासतौर पर मध्यम वर्ग और आम लोगों को राहत मिलेगी. अब साबुन से लेकर छोटी कारों तक, और ड्राई फ्रूट्स से लेकर एसी तक कई चीजों के दाम कम हो जाएंगे.

पहले जीएसटी के चार स्लैब थे– 5%, 12%, 18% और 28%. अब इसे सरल बनाते हुए केवल दो मुख्य स्लैब रखे गए हैं– 5% और 18%. इसके अलावा, कुछ लग्जरी और “सिन” प्रोडक्ट्स के लिए 40% का नया स्लैब बनाया गया है. कई ज़रूरी सामानों को शून्य (0%) जीएसटी में शामिल किया गया है.

0% जीएसटी वाले सामान

इस श्रेणी में बच्चों की स्टेशनरी जैसे नोटबुक, कॉपी, रबर, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल कलर्स, मैप्स, चार्ट्स और ग्लोब शामिल हैं. दूध की कैटेगरी में UHT (अल्ट्रा हाई टेम्परेचर) मिल्क पर भी अब जीएसटी नहीं लगेगा. इसके अलावा, 33 जीवन रक्षक दवाएं जैसे Asciminib, Daratumumab, Alectinib आदि को भी टैक्स फ्री कर दिया गया है.

5% जीएसटी स्लैब के अंतर्गत

दैनिक खाद्य वस्तुएं जैसे बटर, घी, चीज, कंडेंस्ड मिल्क, बादाम, पिस्ता, खजूर, अंजीर, सूखे आम और सिट्रस फ्रूट्स अब 5% जीएसटी स्लैब में आ गए हैं. पास्ता, नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्री और केक भी इसी स्लैब में शामिल किए गए हैं.

स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें जैसे थर्मामीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट्स, ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स पर भी टैक्स कम हुआ है. सौंदर्य और दैनिक उपयोग की चीजें जैसे फेस पाउडर, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट और शेविंग क्रीम भी अब पहले से सस्ती मिलेंगी.

18% जीएसटी स्लैब में क्या-क्या

अब 18% जीएसटी स्लैब में पेट्रोल और डीजल हाइब्रिड कारें (1200cc/1500cc तक), CNG कारें, तीन पहिया वाहन, 350cc तक की मोटरसाइकिलें और माल ढुलाई के वाहन शामिल किए गए हैं. इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे एयर कंडीशनर, 32 इंच से बड़े टीवी, प्रोजेक्टर और मॉनिटर पर भी टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है.

40% जीएसटी स्लैब: लग्जरी और ‘सिन’ प्रोडक्ट्स

सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब 40% में पान मसाला, तंबाकू (सिगरेट, सिगार, च्युइंग टोबैको, वेप्स), शुगर बेस्ड एरेटेड और फ्लेवर्ड बेवरेजेस, लग्जरी कारें (1200cc/1500cc से अधिक), 350cc से अधिक की मोटरसाइकिलें, यॉट्स, प्राइवेट वेसल्स और पर्सनल एयरक्राफ्ट शामिल किए गए हैं.