NEET Row: अगर 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे निपटें, राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा मामले सुप्रीम कोर्ट सख्त

सुप्रीम कोर्ट आज राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET-UG, 2024) में कथित गड़बड़ी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा- अगर किसी की ओर से 0.001 फीसदी भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए.

Supreme Court | PTI

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET-UG, 2024) में कथित गड़बड़ी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा- अगर किसी की ओर से 0.001 फीसदी भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए. यह केस जस्टिस नाथ और जस्टिस भट्‌टी की वेकेशन बेंच के सामने रखा गया. 4 जून को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया था. ऐसा पहली बार हुआ जब 67 कैंडिडेट को 720 में से 720 नंबर मिले. कोर्ट ने घोटाले से जुड़ी याचिकाओं को 8 जुलाई को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है. NEET Re-Exam 2024: 23 जून को दोबारा होगी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, SC के आदेश पर नीट में ग्रेस मार्क्स पाने वालों का स्कोर कार्ड होगा रद्द.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए NEET-UG, 2024 में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी से संबंधित याचिकाओं पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) और केंद्र से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अगर किसी की ओर से 0.001 फीसदी लापरवाही है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए." सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते."

इससे पहले राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर 11 जून सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी किया था और काउंसलिंग प्रक्रिया रोकने से इनकार कर दिया था.

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