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Nawab Malik vs Sameer Wankhede: समीर वानखेडे के खिलाफ बयानबाजी करने के मामले में नवाब मलिक ने हाईकोर्ट से माफी मांगी

न्यायालय ने उनसे इस बात को लेकर जवाब मांगा था कि जानबूझकर अदालत के आदेश को तोड़े जाने के मामले में प्रथम द्वष्टया क्यों न उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए. इसके बाद उन्होंने न्यायाधीश एस जे काठवाल्ला तथा न्यायाधीश मिलिंद जाधव के समक्ष बिना शर्त का यह माफीनामा दायर किया है.

Nawab Malik vs Sameer Wankhede: समीर वानखेडे के खिलाफ बयानबाजी करने के मामले में नवाब मलिक ने हाईकोर्ट से माफी मांगी
समीर वानखेड़े और नवाब मलिक (Photo Credits ANI)

मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) के खिलाफ बयानबाजी करने के मामले में बांबे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) में शुक्रवार को बिना शर्त माफी मांग ली. उन्होंने न्यायालय में यह हलफनामा दाखिल कर कहा था कि वह समीर तथा उनके परिवार के खिलाफ किसी तरह की बयानबाजी से दूर रहेंगे लेकिन जानबूझकर तोड़ी गई इस शर्त के मामले में अब यह माफीनामा दिया गया है. Sameer Wankhede Defamation Case: नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा, बॉम्‍बे HC ने एनसीपी नेता से कल तक मांगा जवाब

न्यायालय ने उनसे इस बात को लेकर जवाब मांगा था कि जानबूझकर अदालत के आदेश को तोड़े जाने के मामले में प्रथम द्वष्टया क्यों न उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए. इसके बाद उन्होंने न्यायाधीश एस जे काठवाल्ला तथा न्यायाधीश मिलिंद जाधव के समक्ष बिना शर्त का यह माफीनामा दायर किया है.

मलिक ने कहा न्यायालय के समक्ष मैंने 25 नवंबर और 29 नवंबर को कहा था कि मैं समीर और उनके परिवार के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करूंगा लेकिन मैंने इस शर्त का उल्लंघन किया है. मेरा इस आदेश का अनादर करने का कोई मकसद नहीं था और इसी वजह से मैंने माननीय अदालत के समक्ष बिना शर्त माफी मांग ली है.

उन्होंने कहा मेरे बयानों को मीडिया रिलीज अथवा किसी बयान के रूप में जारी नहीं किया गया है और ये सिर्फ मीडिया चैनलों को दिए गए कुछ सवालों के जवाबों के हिस्से थे जो कुछ पत्रकारों ने मुझे पूछे थे.

मलिक ने अदालत को यह आश्वासन भी दिया कि जब तक उनके खिलाफ समीर के पिता की ओर से दायर मानहानि मामले का निपटारा नहीं हो जाता है तब तक वह उनके परिवार के खिलाफ कोई व्यक्तिगत बयानबाजी नहीं करेगे. इसके बाद अदालत ने उनका माफीनामा स्वीकार कर लिया.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 10, 2021 07:39 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).