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Murder Via Snake Bite: जहरीले सांपों से कटवाकर हत्या करने के ट्रेंड पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, राजस्थान के आरोपी को बेल देने से किया इनकार

लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए जहरीले सांपों का इस्तेमाल करना अब एक नया ट्रेंड बन गया है. जहरीले सांपों से कटवाकर हत्या करने के नए ट्रेंड पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए राजस्थान के आरोपी को बेल देने से इनकार कर दिया. आरोपी पर एक बुजुर्ग महिला की हत्या में शामिल होने का आरोप है. बताया जाता है कि कृष्ण कुमार ने मनीष नाम के शख्स की प्रेमिका की सास को मारने के लिए उसके साथ एक सांप खरीदने गया था.

Murder Via Snake Bite: जहरीले सांपों से कटवाकर हत्या करने के ट्रेंड पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, राजस्थान के आरोपी को बेल देने से किया इनकार
कोबरा सांप (Photo Credits: Pixabay)

Murder Via Snake Bite: लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए जहरीले सांपों (Poisonous Snakes) का इस्तेमाल करना अब एक नया ट्रेंड (New Trend) बन गया है. जहरीले सांपों से कटवाकर (Snake Bite) हत्या (Murder) करने के नए ट्रेंड पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चिंता जाहिर करते हुए राजस्थान (Rajasthan) के आरोपी को बेल देने से इनकार कर दिया. आरोपी पर एक बुजुर्ग महिला की हत्या में शामिल होने का आरोप है. बताया जाता है कि कृष्ण कुमार,  मनीष नाम के शख्स की प्रेमिका की सास को मारने के लिए उसके साथ एक सांप खरीदने गया था. इस मामले में उसने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह एक नया ट्रेंड बन गया है, जिसमें लोग सपेरे से जहरीले सांप लाते हैं और सांप से कटवाकर व्यक्ति को मौत के घाट उतार देते हैं. अब यह राजस्थान में आम होता जा रहा है. जस्टिस सूर्यकांत मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली के साथ कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे. पीठ ने कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर हत्या का हथियार यानी सांप मुहैया कराया था, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती. यह भी पढ़ें: Uttar Pradesh: देवरिया में जहरीले सांप को पकड़ने गए सपेरे को नागराज ने डसा, सर्पदंश से हुई मौत

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, बेंच ने कहा कि आपने एक जघन्य अपराध करने के लिए इनोवेटिव तरीके का इस्तेमाल किया है. आप कथित तौर पर साजिश का हिस्सा थे और सपेरे से हत्या का हथियार सांप खरीदकर दिया था. आप इस स्तर पर जमानत पर रिहा होने लायक नहीं हैं. बता दें कि हत्या साल 2019 में राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक गांव में हुई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्य आरोपी मनीष का अल्पना नाम की महिला के साथ संबंध था, जिसकी शादी सेना के जवान सचिन से हुई थी.

जब अल्पना की सास सुबोध देवी को उनके अफेयर के बारे में पता चला तो अल्पना और मनीष ने कथित तौर पर उसे खत्म करने का फैसला किया. मनीष और उसके दोस्त कुमार ने एक सपेरे से 10 हजार रुपए में एक सांप खरीदा और 2 जून 2019 को सुबोध देवी को सांप ने काट लिया था. सुबोध देवी की मौत के हफ्तों बाद उनके परिवार को अल्पना पर शक हुआ और तब जाकर उन्होंने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. यह भी पढ़ें: शर्मनाक! केरल में पति ने सांप से कटवा कर ली पत्नी की जान, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

गौरतलब है कि शिकायत दर्ज कराने के बाद जब पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की तो पाया की अल्पना और मनीष के बीच 124 कॉल हुए थे, जबकि घटना वाले दिन अल्पना और कुमार के बीच 19 कॉल हुए थे. तीनों को 4 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे जेल में हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 07, 2021 12:16 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).